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अयोध्या में मंदिर निर्माण हेतु ट्रस्ट के गठन के लिये चुनाव आयोग की पूर्वानुमति जरूरी नहीं

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के वास्ते ट्रस्ट के गठन के लिये चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण आयोग की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य नहीं है. आयोग के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि इसके लिये आयोग की पूर्व मंजूरी लेना जर

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Yogendra Mishra
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चुनाव आयोग।( Photo Credit : फाइल फोटो)

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चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के वास्ते ट्रस्ट के गठन के लिये चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण आयोग की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य नहीं है. आयोग के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि इसके लिये आयोग की पूर्व मंजूरी लेना जरूरी नहीं है. उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिये ‘‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’’ के गठन के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी.

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस आशय के फैसले की लोकसभा में जानकारी दी. मोदी ने सदन को बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में ‘‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’’ के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया. यह ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा.

दिल्ली में आगामी आठ फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिये आचार संहिता लागू होने के मद्देनजर चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार ने शीर्ष न्यायालय के फैसले में निर्धारित समयसीमा का पालन करते हुये ट्रस्ट का गठन किया है.

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इसके लिये आयोग की मंजूरी लेना अनिवार्य नहीं है. न्यायालय के आदेश के मुताबिक, सरकार को नौ फरवरी तक ट्रस्ट का गठन करना है. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आठ फरवरी को मतदान और 11 फरवरी को मतगणना होगी. इसके मद्देनजर दिल्ली में छह जनवरी से चुनाव आचार संहिता लागू है.

Source : Bhasha

Ayodhya election commission delhi assembly election 2020
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