BS-4 वाहन 31 मार्च तक ही देश में बिक सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कार निर्मता कंपनियों की याचिका को ठुकरा दिया है. गौरतलब है कि कंपनियों ने अप्रैल के अंत तक बिक्री की अनुमति मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई 2018 को ही यह आदेश दिया था कि 1 अप्रैल 2020 से सिर्फ BS-6 गाड़ियों की बिक्री हो सकेगी.
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अगस्त में वित्त मंत्री ने ऑटो मोबाइल सेक्टर को दी थी राहत
बता दें कि अगस्त में वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने अर्थव्यवस्था की उच्चतम ग्रोथ को हासिल करने के लिए ऑटो मोबाइल सेक्टर के लिए बड़ी राहत दी थी. उस दौरान उन्होंने BS-4 मानक वाले वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी गई थी. उन्होंने कहा था कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े देश खराब अर्थव्यवस्था से गुजर रहे हैं. हालांकि, सीतारमण ने ये भी कहा था कि भारत की ग्रोथ दूसरे कई देशों से बेहतर है.
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वित्तमंत्री ने ऑटो मोबाइल सेक्टर के लिए बड़ी राहत देते हुए बीएस 4 वाहन की खरीद और रजिस्ट्रेशन की तारीख अब 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी थी. यानी रजिस्ट्रेशन फीस की समीक्षा को जून 2020 तक टाला गया था. सरकार ने सरकारी विभागों द्वारा नई गाड़ियों के खरीदने पर लगाए बैन को वापस लिया था. 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन मान्य होंगे.
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आपको बता दें कि बीएस-4 मानक वाली गाड़ियों को लेकर अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में कहा गया था कि बीएस-4 प्रदूषण उत्सर्जक का मानक है. इसके पहले केंद्र सरकार ने साल 2016 में यह घोषणा की थी कि बीएस-5 मानकों से आगे बढ़कर 2020 तक बीएस-6 मानक लागू किए जाएंगे.