केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, नए वाहनों के पंजीकरण और खामी वाले वाहनों की कंपनी को वापसी को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्तावों पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं. सरकार ने वाहनों में खराबी पाए जाने पर जुर्माने को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच रखने का प्रस्ताव किया है. यह वाहनों के प्रकार और खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा. इस संबंध में सरकार ने दोबारा अधिसूचना जारी की है ताकि हितधारकों को इन पर पूरा विचार करने और टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
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29 मई 2020 को दोबारा अधिसूचित किया गया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर सभी हितधारकों से फिर से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. इसमें नए वाहनों के पंजीकरण, पुराने वाहनों को वापस बुलाने और ड्राइविंग लाइसेंस पर सुझाव मांगे गए हैं. इससे पहले सरकार ने इस अधिसूचना को 18 मार्च को जारी किया था. बयान के मुताबिक लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि हितधारकों को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है. इसलिए इसे 29 मई 2020 को दोबारा अधिसूचित किया गया है. मंत्रालय ने लोगों से इस पर 60 दिन के भीतर अपने सुझाव देने के लिए कहा है.