दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली में वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate-PUCC) के बगैर वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) निलंबित (Suspend) हो सकता है. दिल्ली सरकार के मुताबिक वैध प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने की स्थिति में वाहन मालिकों को 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों ही भुगतना पड़ सकता है. इसके अलावा बगैर पीयूसी सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर ड्राइविंग लाइसेंस को भी निलंबित कर दिया जाएगा.
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वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ वाहन चलाने का अनुरोध
परिवहन विभाग की ओर से जारी एक सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी वाहन मालिकों से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ ही वाहन चलाने के लिए अनुरोध किया है. बता दें कि PUCC के तहत वाहन से निकलने वाले प्रदूषण कारक तत्वों जैसे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की नियमित जांच की जाती है और उसके बाद ही पीयूसी सर्टिफिकेट दिया जाता है.
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दिल्ली सरकार ने अधिकतर सेवाओं को कर दिया था फेसलेस
बता दें कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट से जुड़ी अपनी अधिकतर सेवाओं को फेसलेस करने का फैसला किया था. दिल्ली सरकार ने अपने इस कदम के पीछे तर्क दिया है कि इससे आरटीओ में करप्शन खत्म होगा. इसके अलावा लोगों को घर बैठे ही कई जरूरी सुविधाएं आसानी से मिलने लग जाएंगी. बता दें कि फेसलेस सेवा के शुरू होने के बाद से दिल्ली के सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में भीड़ कम हो रही है और घर पर रहकर ही लोग अपने काम निपटा रहे हैं. गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी ज्यादातर सेवाओं को ऑनलाइन करने की ओर प्रयास कर रहा है. बता दें कि कई राज्य ड्राइविंग लाइसेंस समेत वाहनों के आरसी और पल्यूशन सर्टिफिकेट से संबंधित सेवाओं को ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है.
HIGHLIGHTS
- 6 महीने की जेल या 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों ही भुगतना पड़ सकता है
- दिल्ली सरकार ने वैध PUC सर्टिफिकेट के साथ वाहन चलाने के लिए किया अनुरोध