केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की बढ़ती कीमतों के बाद एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) और रिन्यूअल फीस (Renewal Fee) माफ करने का फैसला लिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है. मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदार को पंजीकरण शुल्क या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी.
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नए रजिस्ट्रेशन मार्क को लेकर भी शुल्क भुगतान से छूट
सरकार के इस फैसले के बाद अब आप अगर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा और भविष्य में उसी वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate-RC) के नवीनीकरण के लिए फीस नहीं देना होगा. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बैटरी चालित वाहनों को नए रजिस्ट्रेशन मार्क (New Registration Mark) को लेकर भी शुल्क भुगतान से छूट दिया गया है. रजिस्ट्रेशन फीस और और रिन्यूअल फीस को माफ करने के पीछे सरकार का मकसद लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है. बता दें कि मौजूदा समय में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर हैं ऐसे में सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए काफी फायदेमंद है.
MoRT&H has issued a notification dated 2nd August 2021 to exempt Battery Operated Vehicles from the payment of fees for the purpose of issue or renewal of registration certificate and assignment of the new registration mark. This has been notified to encourage e-mobility. pic.twitter.com/PkPctyjWQz
— MORTHINDIA (@MORTHIndia) August 3, 2021
सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस में माफी सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर लागू होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि 2 अगस्त को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. अधिसूचना के मुताबिक बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने या नए पंजीकरण चिह्न असाइन करने के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है. बता दें कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 81 के अनुसार वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 300 रुपये से 1500 रुपये तक है.
HIGHLIGHTS
- केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की
- पंजीकरण शुल्क या नवीनीकरण के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान करने से छूट