एक अगस्त से कार और टू-व्हीलर की इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव होने जा रहा है. दरअसल IRDAI (इरडा-भारतीय बीमा विकास और नियामक प्राधिकरण) एक अगस्त से मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इंश्योरेंस में बदलाव करने जा रही है. इरडा (IRDAI) के निर्देशों के मुताबिक, ग्राहकों को कार की खरीद पर 3 साल और दो-पहिया वाहनों की खरीद पर 5 साल का थर्ड पार्टी कवर लेना अनिवार्य नहीं होगा. इरडा ने इन वाहनों पर से पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है. इसके बाद अब नया नियम 1 अगस्त से देशभर में लागू हो जाएगा.
जून में वाहनों पर ओन-डैमेज और लॉन्ग टर्म पैकेज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस लेते हुए इरडा ने कहा कि इसकी वजह से वाहनों की कीमतें महंगी हो रही थी. इरडा के मुताबिक इससे ग्राहकों को वाहन खरीदने में आर्थिक रूप से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
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खरीदारी होगी सस्ती
इंश्योरेंस पॉलिसी में बदलाव का सीधा असर वाहनों की कीमत पर पड़ेगा. आसान भाषा में कहें तो अब वाहन खरीदना पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा.
साल 2018 में लागू हुआ था नियम
दरअसल इरडा की तरफ से अगस्त 2018 से कार की खरीद पर 3 साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को अनिवार्य कर दिया गया था. इरडा ने फिर सितंबर में दो-पहिया वाहनों पर 5 साल की मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को भी अनिवार्य कर दिया. इसके बाद जून 2020 में लॉन्ग टर्म पैकेज का रिव्यू किया और अब नियमों में वापस बदलाव किया जा रहा है.
Source : News Nation Bureau