देश में आम बजट की तैयारियां जोरों पर हैं जहां एक ओर आम आदमी इस बार के बजट में कुछ टैक्स छूट की उम्मीद कर रहा है वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी किसी छूट से पहले ही जनता से ग्रीन टैक्स वसूलने का खाका तैयार कर लिया है. अब मोदी सरकार ने हर तरह के वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूलने का फैसला किया है. दरअसल, केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने नया फरमान जारी करते हुए देश में चल रहे 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की अनुमति दे दी है.
Transport vehicles older than 8 years could be charged Green Tax at the time of renewal of fitness certificate, at the rate of 10% to 25% of road tax: Ministry of Road Transport & Highways https://t.co/Ptmt6EWXLa
— ANI (@ANI) January 25, 2021
आपको बता दें कि ग्रीन टैक्स पहले से ही कई राज्यों में वसूला जाता रहा है ऐसे राज्यों के लिए ये कोई नई बात नहीं होगी. लेकिन अब केंद्र सरकार ने 8 साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का फैसला किया है. इस नए नियम को लागू करने से पहले केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को राज्य सरकारों के पास भेजेगी उसके इस प्रस्ताव को देश के केंद्र शासित राज्यों को भी भेजा जाएगा. अधिसूचना लागू करने से पहले राज्यों से इस बारे में सलाह भी ली जाएगी.
यह भी पढ़ेंःड्राइवर शराब पीकर नहीं चला पाएंगे कार, इस डिवाइस से गाड़ी नहीं होगी स्टार्ट
जानिए क्या होता है 'ग्रीन टैक्स'?
ग्रीन टैक्स के पीछे केंद्र सरकार की ये दलील है कि पुराने वाहनों से प्रदूषण ज्यादा होता है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है. इसलिए देश में प्रदूषण को कम करने के लिए और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार इस टैक्स पर विचार कर रही है. इसके अलावा केंद्र सरकार ने ये भी कारण बताया है कि जो कुछ खर्च इन वाहनों के पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करने में लगता है उसका खर्च भी इस टैक्स से ही निकल जाएगा. सरकार ने इस टैक्स को 'ग्रीन टैक्स' नाम दिया है. ग्रीन टैक्स से मिलने वाले राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण में किया जाएगा.
यह भी पढ़ेंःकृषि कानूनों के खिलाफ मुंबई पहुंचे हजारों किसान, महाविकास अघाड़ी के नेता भरेंगे हुंकार
ऐसे लगेगा वाहनों पर ग्रीन टैक्स
मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्रालय ने बताया कि ग्रीन टैक्स से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सरकार देश में पुरानी गाड़ियों से हो रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा. प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के 10 से 25 फीसदी की दर से लगेगा. ज्यादा प्रदूषित शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर सबसे ज्यादा ग्रीन टैक्स (रोड टैक्स का 50%) लगेगा. वहीं सरकार ने ग्रीन टैक्स के लिए डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब बनाया है.
यह भी पढ़ेंःगणतंत्र दिवस परेड में '61 घुड़सवार रेजिमेंट' का नेतृत्व करेगा रियो
CNG, एथेनॉल और इलेक्ट्रॉनिक और कृषि कार्यों से जुड़े उपकरणों पर नहीं लगेगा ग्रीन टैक्स
केंद्र सरकार ने ये भी बताया कि कुछ वाहन जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं जैसे सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ऐसी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा. वहींं किसानों को इस टैक्स से मुक्त रखते हुए सरकार ने खेती-किसानी से जुड़े वाहनों जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर को भी ग्रीन टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है.
यह भी पढ़ेंःपीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों की सराहना की
जल्द ही बनेगी 15 साल से पुराने वाहन नष्ट करने की नीति
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम के दौरान बताया था कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति को जल्द हरी झंडी मिल जाएगी। केंद्र ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2019 को मोटर वाहन नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को नष्ट करने का नियम था। उन्होंने कहा था, ‘हमने प्रस्ताव दे दिया है। उम्मीद है कि जल्द इसे मंजूरी मिलेगी। इसका उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस मामले में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय को लेना है।
Source : News Nation Bureau