दिव्यांगजनों को राहत देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Road Transport And Highways Ministry) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसके तहत दिव्यांगजनों के स्वामित्व वाले वाहनों (Vehicle) को राज्य सरकारों की ओर से दी जा रही विभिन्न छूट और अन्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाने के लिए कहा गया है. इसके पहले 22 अक्टूबर 2020 को मंत्रालय ने सीएमवीआर,1989 के फॉर्म-20 में संशोधन की सूचना जारी की थी.
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इस संशोधन के जरिए दिव्यांगजनों को, सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के तहत जीएसटी और छूट वाहनों की खरीद, स्वामित्व के लिए मिलते हैं. नए संशोधन के जरिए दिव्यांगजनों को स्वामित्व संबंधित मुद्दों को सुलझाने में सहूलियत होगी और उनके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेना भी आसान हो जाएगा.
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मोदी सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन के नियमों में किया बदलाव
सरकार ने वाहनों के पंजीकरण दस्तावेजों में स्वामित्व विवरणों को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करने के लिये मोटर वाहन नियमों में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करेगा. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संज्ञान में मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिये आवश्यक केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत विभिन्न रूपों में स्वामित्व विवरण ठीक से परिलक्षित नहीं होने की बात लाये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है. मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में संशोधन के लिये 22 अक्टूबर 2020 को अधिसूचना जारी की है, ताकि वाहनों के पंजीकरण के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके. यह दिव्यांगजन के लिये विशेष लाभदायक होगा.
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बयान में कहा गया है कि संशोधन के तहत स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, कई मालिकों, पुलिस विभाग आदि जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिये सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति) को जीएसटी और अन्य रियायतों का लाभ प्रदान किया जा रहा है. इस संशोधन से उन्हें ये लाभ सही से मिल पाना सुनिश्चित हो सकेगा. (इनपुट भाषा)