कार कंपनियों के लिए अब कार में एयर बैग (Airbag) लगाना जरूरी कर दिया गया है. सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्राइवर और उसके साथ वाली सीट के लिए एयर बैग (Dual Airbag) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के द्वारा सेफ्टी को लेकर लाए गए नए नियम के लागू होने के बाद ड्राइवर के बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग अनिवार्य हो जाएगा. आपको बता दें कि मौजूदा समय में ड्राइवर के लिए जहां एयरबैग अनिवार्य है. वहीं दूसरी ओर ड्राइवर के बगल वाली सीट के लिए यह अनिवार्य नहीं है.
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केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसके पश्चात नियमों में उल्लिखित) में नियम 125 में, उप-नियम (9) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा. मतलब यह कि (9अ) उपनियम (9) में निहित होते हुए भी, दिनांक 1 अप्रैल, 2021 के पहले दिन तक अथवा बाद में निर्मित नए मॉडलों के मामले में और दिनांक 1 जून, 2021 के पहले दिन में निर्मित मौजूदा वाहनों में ड्राइवर के अलावा, सामने की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए एयरबैग फिट किया जाना चाहिए. ऐसे एयरबैग की आवश्यकता एआईएस 145 के अनासार होगी, जो समय-समय पर संशोधित किया जाता है, जब तक कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के विनिर्देशों को भारतीय मानक अधिनियम, 2016 (2016 के 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है.
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कार की कीमत 4,000 से 8,000 रुपये तक बढ़ने का अनुमान
सूत्रों के मुताबिक तो इस व्यवस्था से कारें महंगी होने की संभावना है. एयर बैग लगाने से कार की कीमत में 4,000 से 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी का अनुमान है. आपको बता दें कि इससे पहले वाहनों (कारों) के सिर्फ ड्राइविंग सीट के लिए एयर बैग लगाना अनिवार्य किया गया था. हालांकि इतने बड़े पैमाने पर एयर बैग की खरीद और उत्पादन बड़ी चुनौती बन सकती है. आपको बता दें कि 1 जुलाई 2019 तक कार चालक के लिए भी एयरबैग अनिवार्य नहीं थी और फिर सरकार ने इसे सभी कारों के लिए अनिवार्य करने का फैसला लिया था.