Electric Vehicles: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने बैटरी, मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले वाहनों को लेकर बड़ा फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने कहा है मंत्रालय के द्वारा बैटरी, मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले वाहनों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए दो योजनाओं में संशोधन किया गया है. 5 अगस्त को जारी अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा है कि रेंट ए कैब स्कीम, 1989 और रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम में संशोधन किए गए हैं. मंत्रालय का कहना है कि इन वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट की वजह से मंत्रालय को दो योजनाओं को लागू करने को लेकर कुछ राज्यों की तरफ से प्रतिवेदन मिले हुए थे. बता दें कि मंत्रालय ने इससे पहले रेंट ए कैब और रेंट ए मोटरसाइकिल योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे.
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सरकार ने रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस माफ किया
सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicle) के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस (Registration Fee) और रिन्यूअल फीस (Renewal Fee) माफ करने का फैसला लिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है. मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदार को पंजीकरण शुल्क या पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी.
नए रजिस्ट्रेशन मार्क को लेकर भी शुल्क भुगतान से छूट
सरकार के इस फैसले के बाद अब आप अगर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा और भविष्य में उसी वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (Registration Certificate-RC) के नवीनीकरण के लिए फीस नहीं देना होगा. मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि बैटरी चालित वाहनों को नए रजिस्ट्रेशन मार्क (New Registration Mark) को लेकर भी शुल्क भुगतान से छूट दिया गया है.
HIGHLIGHTS
- बैटरी, मेथनॉल और एथेनॉल से चलने वाले वाहनों के परिचालन को सुगम बनाने के लिए दो योजनाओं में संशोधन किया गया
- 5 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक रेंट ए कैब स्कीम, 1989 और रेंट ए मोटरसाइकिल स्कीम में संशोधन किए गए