सड़क पर गाड़ी चला रहे लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकने के लिए सरकार ने सरकार ने ट्रैफिक पुलिस को एल्कोमीटर दिया है. लेकिन इनकी संख्या भी बहुत कम है अब हर एक ट्रैफिक पुलिस वाले के पास एल्कोमीटर तो होता नहीं इसलिए सड़क पर ड्रंकेन ड्राइव कर रहे लोग कानून के शिकंजे से बचकर निकल जाते हैं. वहीं सरकार ने भी जल्द ही कारों में ऐसी डिवाइस लाने की तैयारी कर रही है जो कि ड्रंकन ड्राइविंग से होने वाले सड़क हादसों पर काफी हद तक लगाम कसेगी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2016 से साल 2018 तक देशभर में शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से 40983 दुर्घटनाएं हुईं.
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 में शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध के लिए कारावास या जुर्माने की सजा या दोनों का ही प्रावधान है. इसके बाद भी लोगों में इस कानून के प्रति कोई डर नहीं दिखाई दे रहा है. अब सरकार ने एक ऐसा विकल्प निकाला है जिसके बाद अगर ड्राइवर गाड़ी में शराब पीकर कदम भी रखा तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी.
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पुलिस के लिए होगी काफी आसानी
कोरोना महामारी के दौरान सरकारी एल्कोमीटर्स पर रोक लगी थी ट्रैफिक पुलिस इस दौरान वाहन चेकिंग में एल्कोमीटर का प्रयोग नहीं कर पा रही थी. ऐसे में सिर्फ खून के नमूने लेकर ही नशे मे ड्राइविंग करने वालों की जांच की जा सकती है, वहीं इसके अलावा सबसे बड़ू दूसरी ये समस्या है कि इस टेस्ट के लिए सबसे पहले डॉक्टर और उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होती है. इस वजह से ट्रैफिक पुलिस को काफी ड्रंकेन ड्राइव रोकने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
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सरकार ने दी अल्कोहल इग्निगेशन इंटरलॉक डिवाइस को मंजूरी
ट्रैफिक पुलिस की इस मजबूरी को देखते हुए सरकार ने वाहनों में अल्कोहल इग्निगेशन इंटरलॉक डिवाइस लगाने की मंजूरी दे दी है. आपको बता दें कि इस डिवाइस को लगाने के बाद आप अपनी कार को शराब के नशे में नहीं चला सकते हैं इससे काफी हद तक ड्रंकेन ड्राइव पर शिकंजा कसा जा सकता है. आपको बता दें कि इस डिवाइस को कार के इंजन के साथ लगाया जाएगा और जैसे ही ड्राइवर कार ड्राइव करने के लिए बैठेगा, तो उसे पहले इस डिवाइस में फूंक मारनी होगी. इसके बाद यह डिवाइस ये जान लेगी कि कार चलाने वाला व्यक्ति नशे में है या नहीं.
Source : News Nation Bureau