वीआईपी नंबर (VIP number) हर वाहन स्वामी की चाहत होती है. कई बार एक ही नंबर के लिए अलग-अलग ग्राहकों में झगड़ा तक हो जाता है. हालाकि परिवहन विभाग (transport Department) ने इसके लिए निलामी की व्यवस्था की है. जिसकी ज्यादा बोली होगी उसको नंबर मिल जाता है. लेकिन अब परिवहन विभाग ने ऐसे नंबर्स की फीस भी निर्धारित कर दी है. जिसके बाद नंबर लेने में होने वाली लड़ाई पर लगाम लग जाएगा. हालाकि अलग-अलग राज्य में इसकी फीस निर्धारित है. जिसको जमा करने के बाद आप अपना वीआईपी नंबर ले लेंते थे. अब विभाग ने इसे लेने और भी आसान कर दिया हैृ. यानि पहले आओ- पहले पाओ की नीति के तहत भी वीआईपी नंबर मुहैया कराया जाएगा. जानकारी के मुताबिक नए साल से इस नियम को लागू किया जा सकता है.
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ऐसे करें आवेदन
अपना वीआईपी नंबर लेने के लिए अब आपको आरटीओ कार्यालय के चक्कर काटने की जरुरत नहीं होगी. ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से ही आप घर बैठे VIP नंबर के लिए आवदेन कर सकते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और खुद को एक सार्वजनिक उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करें. इसके बाद VIP नंबर पर जाकर क्लिक करें. वहां आपको जो वीआईपी नंबर आप चाहते हैं वहां दर्ज करना होगा. इसके बाद शुल्क का भुगतान करें. भुगतान के बाद आप अपने पसंदिदा नंबर की बोली लगाने के लिए एलेजिबल हो जाएंगे. आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा. साथ ही पहले आवेदन करेगा उसे नंबर दे दिया जाएगा.
अलग-अलग कीमत
भारत के हर राज्य में VIP नंबर के लिए क़ीमतें अलग अलग है. उदाहरण के लिए, हम दिल्ली की बात करे तो दिल्ली में अपने पसंद का नंबर लेने के लिए सबसे कम 5,000 रुपए का बेस प्राइज और वीआईपी नंबर लेने के लिए सबसे ज़्यादा 50,000 रुपए है. वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वीआईपी नंबर की बोली 1 लाख से भी ऊपर तक जा सकती है. यदि बोली लगाने वाले दोनों व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली पर अड़े हैं तो पहले आवेदन वाले को नंबर दे दिया जाएगा.
HIGHLIGHTS
- देश के हर राज्य में वीआईपी नंबर्स की कीमतें हैं अलग-अलग
- वाहन पर वीआईपी के नंबर्स के लिए लगती है बोली
- बदल गई फैंसी नंबर प्लेट प्राप्त करने की प्रक्रिया
Source : News Nation Bureau