मार्च में BS-IV वाहन खरीदने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. दरअसल जिन लोगों मे लॉकडाउन की वजह से 31 मार्च की समयसीमा से पहले BS-IV वाहनों को पंजीकृत नहीं कराया था, उन्हें कोर्ट की ओर से रजिस्ट्रेशन की अनमति मिल गई है.
कोर्ट ने कहा है कि केवल उन BS-IV वाहनों को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिन्हें लॉकडाउन से पहले बेचा गया था और E वाहन पोर्टल पर अपलोड किया गया था. मतलब ये कि लॉकडाउन के बाद बेचे गए BS-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक जारी रहेगी.
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पिछली सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान BS-IV वाहनों की बिक्री को लेकर सवाल खड़े किए थे. कोर्ट ने कहा था कि मार्च के आखिरी हफ्ते में सामान्य से ज्यादा वाहन बिके, जबकि इस दौरान लॉकडाउन था. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में BS-IV वाहन बिक्री से जुड़े आंकड़े भी मांगे थे.
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी. इसी के बीच में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया. इधर डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-IV टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बिक्री के लिए बची थीं. इसलिए डीलर BS-IV वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 10 फीसदी BS-IV वाहनों को बेचने की परमिशन दी थी. इसके बाद आठ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बिके BS-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन से पहले बिके वाहनों के रजिस्ट्रेशन को अनुमति दे दी है.
Source : News Nation Bureau