अकसर सड़कों पर दौड़ती मॉडिफाइड कार और बाइक (Vehicle Modification) को देखकर युवाओं के दिल में अपने वाहनों को भी स्टाइलिश बनाने की तमन्ना जाग उठती है. वे बिना सोचे समझे अपने वाहनों को मॉडिफाइ करा लेते हैं, मगर बाद में उन्हें भारी चालान का सामना करना पड़ता है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के अनुसार, वाहन में आधारभूत मॉडिफिकेशन (Basic Modification) करना गैरकानूनी है. इसके लिए चालान का प्रावधान है. कोर्ट का कहना है कि व्हीकल एक्ट के नियमों के तहत वाहनों के बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करना कानून का उल्लंघन है. ऐसा करने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन (Vehicle Registration) तक भी कैंसिल हो सकता है. यह नियम कार, बस, बाइक और ट्रक के मॉडिफिकेशन में लागू है. आइए जानते हैं कि किन-किन बदलावों को गैरकानूनी माना जाता है.
वाहनों के टायरों में बदलाव
अक्सर लोग अपने वाहनों को फंकी लुक देने के लिए टायरों में बदलाव करते हैं. कभी छोटा तो कभी चौड़े टायरों का उपयोग किया जाता है. नियमों के तहत यह बदलाव करना गैरकानूनी है. वहीं बेहतर क्षमता वाले पहियों को लगाना भी गलत है. कंपनियों के कुछ मानक होते हैं. उस मानक के तहत वाहनों में चेंज करना सही नहीं है. इसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी देखा जाता है.
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वाहनों में रंगबिरंगे ग्लास
कारों के लुक को चेंज करने के लिए अक्सर लोग उसमें लगे कांच पर रंगबिरंगी परत को चढ़ाते हैं. यह पूरी तरह से कानून का उल्लंघन है. कार में लगे ग्लास की दृश्यता के मानक होते हैं. इसमें रियर ग्लास की दृश्यता का मानक 75 प्रतिशत तक होना अनिवार्य है, वहीं साइड के कांच की विजीबिलीटी 50 प्रतिशत तक होनी जरूरी है.
हॉर्न में बदलाव
वाहन में हॉर्न को लेकर भी कई तरह चेंज देखने को मिलते हैं. कानों को बहरा बनाने वाले यानि तेज आवाज वाले हॉर्न को लगाना वैध मॉडिफिकेशन नहीं है. इसके साथ फैंसी हॉर्न का उपयोग भी गलत है. इस पर भारी चालान काटा जा सकता है.
तेज आवाज वाले साइलेंसर
सड़क पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अक्सर लोग ऐसे साइलेंसर अपने वाहनों में लगवा लेते हैं, जो ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं. इस तरह की अजीबोगरीब आवाज निकालने वाले साइलेंसर को लगाना गैरकानूनी है. इस पर बड़ा चालान कट सकता है.
नंबर प्लेट पर सख्ती
आप अपनी गाड़ी में फैंसी नंबर प्लेट नहीं लगा सकते हैं. यह नियमों के खिलाफ है. कार के आगे और पीछे की नंबर प्लेट अच्छी तरह से प्रदर्शित होना अनिवार्य है. फैंसी नंबर प्लेट लगवाने से नंबर सही से नहीं दिख पाते हैं. इससे चलान कट सकता है.
मॉडिफाइड हेडलाइट्स
मॉडिफाइड हेडलाइट्स लगाना भी कानून का उल्लंघन है. ज्यादतर लोग अपनी पसंद के हेडलैंम्प्स वाहनों लगा लेते हैं. अगर हेडलैंप बहुत तेज हैं तो ये सामने वाले के परेशानी बन सकता है. वहीं टेल लाइट में छेड़खानी करना भी गलत माना जाता है. इस पर भी चालान कट सकता है.
आरटीओ से अनुमति लेना जरूरी
वाहनों में छोटे-मोटे बदलाव तो किए जा सकते हैं. इसमें सीट कवर चेंज करना, गाड़ी में स्क्रेच और बंपर की रिपेयरिंग में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है. मगर वाहनों की चेसिस यानि मूलभूत स्ट्राक्चर में बदलाव गैरकानूनी है. वाहनों में अलग से सीएनजी, सोलर पॉवर या एलपीजी किट लगाना नियमों के खिलाफ है. इसके लिए आरटीओ से अनुमति लेना जरूरी है. ऐसा न करने पर रजिस्ट्रेशन को रद्द किया जा सकता है.
Source : News Nation Bureau