जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से लगाए गए 500 करोड़ रुपये के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है. सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है. फिलहाल फॉक्सवैगन को जुर्माना नहीं भरना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने CPCB और NGT में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया. एनजीटी ने फॉक्सवैगन की देश में बिकने वाली डीजल कारों में उत्सर्जन छिपाने वाले उपकरण का इस्तेमाल कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की वजह से 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था.
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फॉक्सवैगन पर लगा था 500 करोड़ रुपये का जुर्माना -
गौरतलब है कि NGT ने जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. एनजीटी ने निर्देश दिए थे कि फॉक्सवैगन को जुर्माने की ये राशि अगले दो महीनों में चुकानी होगी. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंपनी पर ये जुर्माना कार में गैरकानूनी तरीके से उत्सर्जन छिपाने वाले उपकरण लगाने के लिए लगाया था. बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इससे पहले जनवरी में भी फॉक्सवैगन को 100 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था. फॉक्सवैगन पर आरोप है कि उसने अपनी डीजल गाड़ियों में कार्बन उत्सर्गन घटाने की जगह ऐसे चिप सेट का इस्तेमाल किया, जिससे प्रदूषण जांच के आंकड़ों में हेराफेरी की जा सके.
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HIGHLIGHTS
- Volkswagen की NGT के जुर्माने के खिलाफ SC में अर्जी
- NGT ने फॉक्सवैगन पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था
- जनवरी में भी फॉक्सवैगन को 100 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया था
Source : News Nation Bureau