New Traffic Rules: क्या आप भी दोपहिया वाहन चलाते है? अगर हां, तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए. दरअसल आज से सरकार ने ट्रैफिक नियमों में बदलाव कर दिया है. अगर आपको यह नए नियम नहीं पता होंगे तो आप बड़ी मुसीबत में फस सकते है. इन नियमों का पालन न करने की स्थिती में आपके उपर बड़ा जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस नए नियम के तहत, अब बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा. हालांकि अभी तक देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन नहीं होता है. लेकिन अब सरकार इसको लेकर सख्त रुख अपनाने की तैयारी कर रही है.
क्या पूरा मामला?
दरअसल, आंध्र प्रदेश सरकार ने विशाखापट्टनम में हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह नया ट्रैफिक नियम लागू किया गया है. इस नए नियम के तहत, अब बाइक चलाते समय पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनना होगा. सरकार का कहना है कि हमने यह निर्णय शहर में बढ़ते सड़क हादसों को कम करने के उद्देश्य से लिया है. यदि किसी के भी द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. यह कदम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली चोटों और मृत्यु दर को कम किया जा सके. अब पूरे शहर में इस नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त निरीक्षण भी किया जना है.
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इन नियमों का अनिवार्य रूप से करना होगा पालन
स्पीड लिमिट: कई क्षेत्रों में स्पीड लिमिट को कम किया गया है. यदि आप नए स्पीड लिमिट का पालन नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा.
हेलमेट और सीटबेल्ट: दोपहिया वाहनों पर हेलमेट और चारपहिया वाहनों में सीटबेल्ट का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है. उल्लंघन पर भारी आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.
मोबाइल फोन का उपयोग: ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर अब अधिक सख्त नियम लागू होंगे. इसे करने पर भी भारी जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का सामना करना पड़ सकता है.
रेड लाइट जंप करना: रेड लाइट जंप करने पर भी अब और कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा.
ओवरलोडिंग: वाहनों में ओवरलोडिंग करने पर अधिक जुर्माना लगाया जाएगा, और वाहनों को जब्त भी किया जा सकता है.
पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा अनिवार्य
विशाखापट्टनम पुलिस ने नए ट्रैफिक नियमों के पालन के संबंध में कड़े कदम उठाने की घोषणा की है. पुलिस के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है और पीछे बैठने वाले व्यक्ति को हेलमेट नहीं पहना है. तो उस पर 1035 रुपये का चालान किया जाएगा. इसके अलावा, नियम तोड़ने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है. इसके साथ पुलिस ने गुणवत्ता वाले हेलमेट पर भी जोर दिया है. पुलिस ने हिदायत दी है कि केवल आईएसआई (ISI) मार्क वाले हेलमेट ही मान्य होंगे. अगर कोई व्यक्ति बिना आईएसआई मार्क वाले हेलमेट का उपयोग करता है, तो इसके लिए भी उसपर सख्त कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि स्कूटर-बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के हेलमेट पहनने का नियम देश में पहले से लागू है. बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली में लोग इन नियमयों का कड़ाई से पालन करते है.
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