भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द, जानिए क्या है मामला

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई (Reserve Bank Of India-RBI) ने कहा है कि भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्त पूंजी और आय का अनुमान नहीं है जिसकी वजह से उसके लाइसेंस को रद्द किया गया है.

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Dhirendra Kumar
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भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank Of India-RBI)

भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank Of India-RBI) ( Photo Credit : NewsNation)

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भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank Of India-RBI) ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे महाराष्ट्र स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Bhagyodaya Friends Urban Co-Operative Bank Limited) के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्त पूंजी और आय का अनुमान नहीं है जिसकी वजह से उसके लाइसेंस को रद्द किया गया है. RBI का कहना है कि बैंक जरूरी नियमों का पालन करने में विफल रहा है. साथ ही बैंक की निरंतरता भी जमाकर्ताओं के हितों के लिए अनुकूल नहीं है.

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भाग्‍योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने गुरुवार से बैंकिंग सर्विसेज को बंद किया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक की ओर से को-ऑपरेशन एंड रजिस्‍ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाएटीज के कमिश्‍नर को बैंक का लाइसेंस रद्द करने की सूचना दे दी गई है और उन्हें बैंक को बंद करने के साथ ही के लिए लिक्विडेटर नियुक्‍त करने का निर्देश दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक के द्वारा जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार 98 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से उनकी जमा के आधार पर रकम मिल जाएगी. बता दें कि लाइसेंस रद्द होने की वजह से गुरुवार से भाग्‍योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग सेवाओं का संचालन बंद कर दिया है. आरबीआई का कहना है कि बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों को पूरा नहीं करता है और इस स्थिति में क का निरंतर परिचालन जमाकर्ताओं के हित में नहीं है. 

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संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड का भी लाइसेंस रद्द होने का खतरा 
वहीं दूसरी ओर घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे माइक्रो फाइनेंस कंपनी संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड (Sambandh Finserve Pvt Ltd) पर भी लाइसेंस रद्द होने का खतरा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया हुआ है. RBI ने Sambandh Finserve से पूछा है कि नेटवर्थ में बड़ी कमी आने के बाद उसका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए.

HIGHLIGHTS

  • भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्त पूंजी और आय का अनुमान नहीं: आरबीआई 
  • 98 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को DICGC से उनकी जमा के आधार पर रकम मिल जाएगी
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