केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation-DICGC) कानून को अधिसूचित कर दिया है. सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (PMC) बैंक और उसके जैसे दबाव वाले दूसरे बैंकों के कस्टमर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जाएगी. इस तरह के बैंकों के ग्राहकों को 30 नवंबर 2021 से इसका फायदा मिलने लग जाएगा. बता दें कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 इस महीने के शुरू में संसद से पारित हुआ था.
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90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को वापस मिलेगी 5 लाख रुपये तक की जमा रकम
बता दें कि इस विधेयक के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के द्वारा किसी बैंक के कामकाज पर रोक लगाए जाने के 90 दिन के भीतर संबंधित बैंक के डिपॉजिटर्स को 5 लाख रुपये तक की जमा रकम मिलने के लिए सुनिश्चित किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्राहकों को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की ओर से यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी. बता दें कि 27 अगस्त को जारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने कानून के प्रावधानों को अमल में लाने की तारीख 1 सितंबर 2021 तय की है. अधिसूचना के अनुसार जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) कानून, 2021 की धारा 1 की उपधारा (दो) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार कानून के सभी प्रावधानों को लागू करने की तारीख 1 सितंबर 2021 तय की है. इसका मतलब यह है कि नए कानून के तहत जमाकर्ताओं को राशि पाने की 90 दिन की अवधि 30 नवंबर 2021 है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक के द्वारा पाबंदी लगाए गए वित्तीय दबाव वाले उन 23 सहकारी बैंकों के जमाकर्ता भी इस कानून के दायरे में आएंगे. बता दें कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम बैंक में जमा के लिए इंश्योरेंस उपलब्ध कराता है. मौजूदा समय में वित्तीय दबाव वाले बैंकों से बीमा की राशि और अन्य दावे को पाने में जमाकर्ताओं को 8 से 10 साल लग जाते हैं.
HIGHLIGHTS
- सरकार ने जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम कानून को अधिसूचित कर दिया
- जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक की जमा मिलने की गारंटी मिल जाएगी