बैंकों (Banks) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी और उसकी रोकथाम के लिये ‘लॉकडाउन’ (Lockdown) से लोगों को राहत देने के लिये आवास, वाहन और फसल समेत सभी प्रकार के मियादी कर्जों (Loan) की किस्त लौटाने पर तीन महीने की रोक को लेकर अपनी शाखाओं को इसे अमल में लाने को लेकर कदम उठाने को कहा है. रिजर्व बैंक (RBI) ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये ‘लॉकडाउन’ से लोगों को राहत देने के लिये कर्ज की किस्त लौटाने पर तीन महीने की मोहलत देने की घोषणा की है.
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कई बैंकों ने कहा कि उन्होंने अपनी शाखाओं को आरबीआई द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचित किया है और विस्तृत दिशानिर्देश उपलब्ध कराया है. ग्राहकों को पंजीकृत मोबाइल नंबर ईएमआई भुगतान के संदर्भ में सूचना दी जा रही है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के प्रबंध निदेशक राजकिरण राय जी ने कहा कि शाखाओं को सभी मियादी कर्ज की किस्त पर तीन महीने की रोक के संदर्भ में सूचना दी गयी है. उन्होंने कहा कि जिन्होंने ईएमआई (EMI) काटे जाने को लेकर ईसीएस (इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग सर्विस) का विकल्प चुना है, उन गाहकों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिये संबंधित शाखा को ई-मेल या अन्य डिजिटल माध्यम से सूचना देनी होगी. राय ने कहा कि बैंक कानूनी मुद्दे जुड़े होने के कारण स्वयं से ईसीएस भुगतान नहीं रोक सकता, लेकिन ग्राहकों के पास बैंक से इसे रोके जाने का आग्रह करने का विकल्प है.
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उन्होंने कहा कि जिन ग्राहकों की आय प्रभावित नहीं हुई है, उन्हें निधार्रित समयसीमा के अनुसार किस्त देने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है. बैंकों ने ट्विटर पर लिखा है कि कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिये आरबीआई के पैकेज में भारतीय बैंकों को कर्ज की किस्त टालने, कार्यशील पूंजी पर ब्याज एक मार्च 2020 से तीन महीने के लिये बढ़ाने की अनुमति देना शामिल है. सार्वजनिक क्षेत्र के एक और बैंक पीएनबी (PNB) ने कहा कि वह अपने ग्राहकों के लिये राहत योजना की पेशकश कर रही है. कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच की निश्चित अवधि वाले कर्ज की किस्त, नकद जमा सुविधा पर ब्याज की वसूली को टाले जाने का निर्णय किया गया है.
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1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक भुगतान वाली EMI टाल सकते हैं
केनरा बैंक (Canara Bank) ने ट्वीट किया, आरबीआई पैकेज के तहत कर्जदार अपना एक मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक भुगतान वाली अपनी ईएमआई तीन महीने के लिये टाल सकते हैं. बैंकों की तरफ से ईएमआई रोक पर स्थिति स्पष्ट होने से ग्राहकों का संदेह दूर होगा. वे बैंकों से भुगतान को लेकर मोबाइल फोन पर आ रहे संदेश को देखते हुए भ्रम की स्थिति में हैं. आरबीआई ने पिछले शुक्रवार को खुदरा और फसल ऋण तथा कार्यशल पूंजी समेत मियादी कर्ज के भुगतान पर तीन महीने की रोक लगाने की मंजूरी दी. आरबीआई ने यह भी कहा कि इस दौरान भुगतान नहीं होने वाले कर्ज को चूक नहीं माना जाएगा। इस छूट के अंतर्गत मूल राशि/ब्याज, कज भुगतान, क्रेडिट कार्ड भुगतान और बकाया भुगतान तथा मासिक किस्त आएगी. भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ग्राहकों की सुविधा के लिये आरबीआई द्वारा घोषित उपायों के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और उसका उत्तर ला सकता है.