भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (Himachal Pradesh State Cooperative Bank) के ऊपर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना नाबार्ड द्वारा जारी कुछ नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया है. RBI ने कहा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली पर धोखाधड़ी दिशानिर्देश की समीक्षा में शामिल नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ऊपर यह जुर्माना लगाया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सहकारी बैंक को नोटिस जारी किया गया था.
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बैंक के ग्राहकों पर पड़ेगा ये असर
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका देने के बाद RBI इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बैंक पर लगाए गए आरोप काफी बड़े हैं. इसके अलावा बैंक के ऊपर जुर्माना लगाए जाने की काफी जरूरत है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जानकारों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट इस बैंक में है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है. उनका कहना है कि रिजर्व बैंक के द्वारा उठाया गया कदम नियामकीय अनुपालनों में कमियों की वजह से लिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI के द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद भी ग्राहकों को ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी.
डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन के खिलाफ कार्रवाई
बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India-RBI) ने डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड (Diners Club International Ltd) और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन (American Express Banking Corporation) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों एक मई से अपने ग्राहकों को कार्ड जारी नहीं सकेंगी. डेटा स्टोरेज से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले को लेकर रिजर्व बैंक ने यह प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. रिजर्व बैंक (Latest Reserve Bank News) की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस आदेश का मौजूदा ग्राहकों के ऊपर असर नहीं पड़ने जा रहा है.
HIGHLIGHTS
- RBI ने शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ऊपर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
- रिजर्व बैंक के द्वारा उठाया गया कदम नियामकीय अनुपालनों में कमियों की वजह से लिया गया है