पंजाब एंड महाराष्ट्र कोओपरेटिव बैंक (Punjab And Maharashtra Co-operative Bank-PMC Bank) के खाताधारक सड़कों पर उतरे और बैंक पर पैसा निकालने की रोक को खत्म करने की मांग की है. बता दें कि पीएमसी बैंक से अभी खाताधारक सिर्फ साल में 1 लाख निकाल सकते हैं. गौरतलब है कि एक बिल्डर आज सड़कों पर दूध और सब्जी बेचने को मजबूर है. एक रोती हुई महिला कह रही है हमारे और बच्चे के पैसे इसी बैंक में जमा है हम बर्बाद हो गए हैं.
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दिल्ली हाईकोर्ट में आरबीआई ने PMC Bank की नकदी हालत ठीक नहीं होने का दिया था हवाला
गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) से कहा था कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोओपरेटिव बैंक (Punjab And Maharashtra Co-operative Bank-PMC Bank) की नकदी हालत ठीक नहीं होने के चलते के खाताधारकों की एक लाख रुपये की निकासी सीमा नहीं बढ़ायी जा सकती है. रिजर्व बैंक (RBI) ने पीएमसी बैंक में घोटाला (PMC Bank Scam) सामने के बाद खाताधारकों के निकासी की सीमा तय कर दी थी.
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बता दें कि वर्तमान में बैंक से निकासी की सीमा एक लाख रुपये है. रिजर्व बैंक ने मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायाधीश प्रतीक जालान की पीठ को बताया था कि 26 मार्च 2020 तक बैंक के ऊपर करीब 10,000 करोड़ रुपये की देनदारी थी, जबकि बैंक के पास वर्तमान में करीब 2,955.73 करोड़ रुपये नकदी उपलब्ध है. ऐसे में बैंक के पास पूरा भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है.