पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (Punjab And Maharashtra Co-Operative Bank-PMC Bank) के कस्टमर्स को पहले चरण में 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर (Insurance Cover) नहीं मिल पाएगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक में अभी समाधान प्रक्रिया जारी है जिसकी वजह से बैंक के ग्राहकों को बीमा कवर नहीं मिलेगा. पहले चरम में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक को छोड़कर जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) समाधान प्रक्रिया के तहत गुजर रहे 20 बैंकों के कस्टमर्स को भुगतान करेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण में बीमा के भुगतान के लिए 90 दिन की अनिवार्य अवधि 30 नवंबर 2021 को खत्म होगी.
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बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने जून महीने में सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप भारतपे के गठबंधन को पीएमसी बैंक के अधिग्रहण की अनुमति दी थी. बता दें कि आरबीआई ने इस महीने के शुरू में वित्तीय सेवा कंपनी के गठजोड़ को लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया था.
बता दें कि जून महीने में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू निर्देशों को भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था. पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र, एक मल्टी-स्टेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, को 23 सितंबर 2019 के निदेश डीसीबीएस.सीओ.बीएसडी-1/डी-1/12.22.183/19-20 द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 35 ए की उप-धारा (1) के अंतर्गत 23 सितंबर 2019 को कारोबार की समाप्ति से जमाकर्ताओं के संरक्षण के हित में सर्व-समावेशी निदेश जारी किए गए थे. उक्त निर्देशों को अंतिम बार 26 मार्च 2021 के निर्देश द्वारा 30 जून 2021 तक बढ़ाया गया था.
HIGHLIGHTS
- पहले चरण में बीमा के भुगतान के लिए 90 दिन की अनिवार्य अवधि 30 नवंबर को खत्म होगी
- RBI ने इस महीने के शुरू में वित्तीय सेवा कंपनी के गठजोड़ को लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया था