पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) के खाताधारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दरअसल, पीएमसी बैंक के खाताधारक आकस्मिक चिकित्सा (medical emergency) की स्थिति में 1 लाख रुपये तक की निकासी के लिए RBI द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क कर सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी दी है. RBI ने पैसा निकालने पर लगी पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लिए हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में इसका जिक्र किया है. RBI ने हलफनामे में विवाह, शिक्षा, आजीविका सहित अन्य मुश्किलों वाली स्थितियों के लिए 50,000 रुपये तक की निकासी की भी जानकारी कोर्ट को दी है.
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रकम निकासी के लिए प्रशासक से करना होगा संपर्क
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएमसी बैंक के खाताधारकों को 1 लाख रुपये की निकासी के लिए RBI की ओर से नियुक्त प्रशासक से संपर्क करना होगा. RBI ने हाईकोर्ट को दिए हलफनामे में कहा है कि रकम निकासी पर लगी पाबंदियां बैंक और खाताधारकों की हितों की रक्षा के लिए उठाया गया कदम है. RBI के वकील वेंकटेश ढोंढ ने जस्टिस एस. सी. धर्माधिकारी और जस्टिस आर. आई छागला की डिवीजन बेंच को हलफनामे के जरिए इसकी पूरी जानकारी दी है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजर्व बैंक (RBI) ने हाईकोर्ट को यह भी जानकारी दी है कि बैंक में काफी अनियमितताएं सामने आई हैं. बता दें कि 23 सितंबर को रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर 6 महीने के लिए रेग्युलेटरी प्रतिबंध लगाए थे. हलफनामे पर गौर करने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनावाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की है. खाताधारक अब मेडिकल इमर्जेंसी होने पर 1 लाख रुपये तक और अन्य मामलों में 50 हजार रुपये तक बैंक से निकाल सकेंगे.
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बता दें कि पीएमसी बैंक में वित्तीय घोटाला करीब 1 दशक से चल रहा था. जांच अधिकारियों के मुताबिक जॉय थॉमस की अगुआई में बैंक प्रबंधन ने कंस्ट्रक्शन कंपनी HDIL को फंड देने के लिए काफी संख्या में डमी अकाउंट खोले थे. जांच में यह बात सामने आई कि थॉमस और प्रबंधन के कुछ लोगों ने 4,226 करोड़ रुपये (बैंक के कुल कर्ज का 73 फीसदी हिस्सा) एक ही कंपनी HDIL को दे दिए थे. बता दें कि HDIL अब दिवालिया हो चुकी है. बता दें कि बाद में जांच में बैंक का कुल घोटाला 6,500 करोड़ रुपये से ज्यादा होने की भी बात सामने आई है.