बैंक ग्राहकों (Bank customers) को हर सुविधा देने की बात करती है, लेकिन बावजूद इसके उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है. कई बार तो आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है. कई बार जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फेल हो जाती है. ग्राहकों को परेशानी का सामना ना करना पड़े इसके लिए आरबीआई (RBI) ने नया नियम बनाया है.
अगर आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (Online Transactions) फेल हो जाता है और एक दिन के अंदर आपको पैसे वापस नहीं मिलता है तो आरबीआई का नया नियम जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. यह नया नियम आपके फायदे के लिए बनाया गया है.
आरबीआई (RBI) ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि ऑनलाइन लेनदेन फेल हो जाने के बाद अगर ग्राहकों को एक दिन के भीतर पैसा वापस नहीं मिलता है, तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपये की पेनल्टी (जुर्माना) का भुगतान करना पड़ेगा.
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आरबीआई का यह नया नियम इमीडिएट पेमेंट सिस्टम (IMPS), ई-वॉलिट्स, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), कार्ड-टू-कार्ड पेमेंट और नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) पर लागू होगा.
यह नियम सिर्फ डिजिटल ही नहीं, नॉन डिजिटल लेनेदेन पर भी लागू किया गया है. नॉन-डिजिटल लेन-देन के लिए भी केंद्रीय बैंक ने टाइमलाइन तय की है. ऑनलाइन पेमेंट्स, एटीएम और माइक्रो एटीएम में फेल लेन-देन के लिए खाते में पैसे पहुंचने के लिए पांच दिन का वक्त तय किया गया है. अगर ऐसा नहीं होता है तो पेनल्टी भरनी होगी.
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आरबीआई ने कहा कि मुआवजे की रकम ग्राहकों के खाते में जल्द से जल्द पहुंचाया जाए. किसी भी तरह की शिकायत से पहले ग्राहकों को रकम मिल जानी चाहिए. आरबीआई के नए नियम आपको फायदा पहुंचाने वाली है.