भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी कर्जदाता संस्थानों से मंगलवार को कहा कि वे दो करोड़ रुपये तक के कर्ज के लिये हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें. इस योजना के तहत दो करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज एक मार्च 2020 से छह महीने के लिये माफ किया जायेगा. सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी.
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5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के दिए थे निर्देश
सरकार ने सभी बैंकों को पांच नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिये कहा था. रिजर्व बैंक ने एक अधिसचूना में कहा कि सभी ऋणदाता संस्थानों को योजना के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होने और निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है. वित्त मंत्रालय ने ब्याज माफी योजना को लागू करने के लिये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की पृष्ठभूमि में परिचालन दिशानिर्देश जारी किया था.
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शीर्ष अदालत ने 14 अक्टूबर को केंद्र को निर्देश दिया था कि वह कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम लोगों के हित में यथाशीघ्र उन्हें राहत देने की योजना लागू करे.