अगर आपका बैंक अकाउंट (Bank Account) इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक (Independence Co-operative Bank), नासिक में है तो यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक का कहना है कि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होने और आमदनी की संभावनाएं नहीं होने की वजह से यह कदम उठाया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RBI से मिली जानकारी के अनुसार 3 फरवरी 2022 को कारोबार के घंटे खत्म होने के बाद से इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक कारोबारी गतिविधियां नहीं कर सकेगा.
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भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि सभी जमाकर्ताओं को लिक्विडेशन के बाद इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक के जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से पांच लाख रुपये तक की सीमा में जमा बीमा दावा राशि मिलेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार बैंक के 99 फीसदी से ज्यादा कस्टमर्स डीआईसीजीसी से जमा राशि पाने के लिए पात्र है.
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रिजर्व बैंक का कहना है कि इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक बैंकिग नियमन अधिनियम, 1949 की जरूरतों का अनुपालन करने में विफल रहा है.
HIGHLIGHTS
- 3 फरवरी 2022 को कारोबार के घंटे खत्म होने के बाद से कारोबारी गतिविधियां नहीं कर सकेगा
- पर्याप्त पूंजी नहीं होने और आमदनी की संभावनाएं नहीं होने की वजह से उठाया गया कदम