भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने नियमों का पालन नहीं करने की वजह से पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank-PNB) और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) पर जुर्माना लगाया है. पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर 1.8 करोड़ रुपये और आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. आरबीआई का कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक पर की गई कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है.
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रिजर्व बैंक की जांच में जानकारी मिली थी कि पीएनबी के द्वारा उधारकर्ता कंपनियों में गिरवीदार के रूप में शेयर धारण करने की सीमा, जोकि उन कंपनियों की चुकता शेयर पूंजी के तीस प्रतिशत की राशि से अधिक है, तक अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) का उल्लंघन किया गया है.
आरबीआई के द्वारा आईसीआईसीआई बैंक पर बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि नहीं रखने से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए 30 लाख रुपये का मौद्रिक दंड लगाया है. बैंक द्वारा बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए लगाए गए प्रभारों, जो कि पाई गई कमी के समानुपातिक नहीं थे, की सीमा तक आरबीआई द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेशों का अननुपालन किया है.
HIGHLIGHTS
- पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर 1.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
- आईसीआईसीआई बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया