New Debit Credit Card Rule: भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने नया ऑटो डेबिट नियम लागू कर दिया है. आरबीआई (Reserve Bank Of India) के नए नियम के मुताबिक अब ग्राहकों को 15 हजार रुपये तक के भुगतान के लिए ओटीपी (One Time Password) की जरूरत नहीं होगी, हालांकि इस नियम के बारे में आरबीआई ने पहले ही जानकारी दे दी थी. पहले ओटीपी का नियम 10 हजार रुपये से ज्यादा के भुगतान पर लागू होता था. नए नियम में इस राशि को 5 हजार रुपये बढ़ाकर 15 हजार कर दिया गया है. नियम की जानकारी आरबीआई (Reserve Bank Of India)ने मौद्रिक नीति की समीक्षा के बाद दी थी. अब नए नियम के लिए नया सर्कुलर जारी हो गया है. इसके साथ ही कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) का भी नया नियम लागू होने जा रहा है.
1 जुलाई से लागू होगा कार्ड टोकनाइजेशन नियम
कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) नियम के तहत 1 जुलाई से ग्राहकों को कार्ड का नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी. यानि 1 जुलाई से विक्रेता, पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे ग्राहक के कार्ड की जानकारी स्टोर नहीं कर पाएंगे. यही नहीं पुराने स्टोर किए डाटा को भी हटाकर नए नियम (Card Tokenization) के तहत काम करना होगा.
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कार्ड टोकनाइजेशन नियम क्या है
कार्ड टोकनाइजेशन (Card Tokenization) के तहत एक यूनिक कोड जनरेट किया जाएगा. नए कोड के जनरेट होने के बाद से ग्राहकों को कार्ड के 16 डिजिट नंबर को शेयर करने की जरूरत नहीं होगी. इससे ग्राहक के कार्ड की जानकारी सुरक्षित रहेगी. ग्राहकों को कार्ड की डिटेल्स सेव कर रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. नया नियम (Card Tokenization) भुगतान का सुरक्षित तरीका होगा.
HIGHLIGHTS
- 15 हजार तक के भुगतान के लिए नहीं होगी अब OTP की जरूरत
- पुराने नियम में 10 हजार से अधिक के भुगतान के लिए OTP की जरूरत
- 1 जुलाई से कार्ड टोकेनाइजेशन नियम भी लागू होने जा रहा है