भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने सहकारी बैंक ‘दि नीड्स आफ लाइफ को- आपरेटिव बैंक लिमिटेड’ (The Needs of Life Co-op Bank Ltd) पर लागू प्रतिबंधों को और छह माह के लिये बढ़ा दिया. बैंक पर ये प्रतिबंध अब 31 अक्टूबर तक लागू रहेंगे. रिजर्व बैंक (RBI) ने अक्टूबर 2018 में इस बैंक पर छह माह के लिये प्रतिबंध लागू किये थे. बैंक पर कोई नया कर्ज देने और पुराने कर्ज का नवीनीकरण करने से रोक लगा दी गई. इसके बाद इन प्रतिबंधों को दो बार बढ़ाया जा चुका है.
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प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति
बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने के साथ प्रतिबंधों के तहत ही बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी गई है. रिजर्व बैंक ने बैंक से धन निकासी पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ है. ये प्रतिबंध बुधवार को समाप्त हो रहे थे. केन्द्रीय बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि उसके द्वारा 26 अक्टूबर 2018 को जारी किये गये निर्देश बैंक पर और छह माह -30 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 2020-- तक लागू रहेंगे. एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा है कि मडगांव अर्बन को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, मार्गांव, गोवा पर लागू प्रतिबंधों को भी तीन माह बढ़ाकर दो अगस्त तक कर दिया गया है। बैंक पर लागू प्रतिबंध दो मई 2020 को समाप्त हो रहे थे.
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बता दें कि कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ने कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोलकाता पर कैश निकासी और अन्य प्रतिबंधों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था. कोलकाता महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर यह प्रतिबंध 10 जनवरी 2020 से 9 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेंगे. पिछले साल जुलाई में आरबीआई ने लोन-एडवांस देने या रिन्यू करने, किसी भी तरह का निवेश, कोई भी लायबिलिटी उठाने, आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना नया डिपॉजिट या कोई भुगतान करने पर रोक लगाने का फैसला किया था. रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं को 1,000 रुपये तक की ही निकालने की मंजूरी दी थी. (इनपुट भाषा)