भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर सुरक्षा रूपरेखा पर उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए यूनियन बैंक आफ इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि यह जुर्माना 9 जुलाई, 2019 को लगाया गया. केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा है कि यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में खामियों की वजह से की गई है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी करार या लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है.
यह भी पढ़ें - कौन से बैंक दे रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर सबसे ज्यादा ब्याज, देखें पूरी लिस्ट
रिजर्व बैंक ने इस मामले की जानकारी देते हुए कहा कि 2016 में बैंक की स्विफ्ट प्रणाली से निकले 17.1 करोड़ डॉलर मूल्य के सात धोखाधड़ी वाले संदेशों पर रिपोर्ट के बाद उसके साइबर सुरक्षा ढांचे की जांच में कई खामियां पाई गईं. इन निष्कर्षों के बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया. बैंक की ओर से मिले जवाब और सुनवाई के दौरान उसकी दलीलों पर गौर करने के बाद रिजर्व बैंक ने जुर्माना लगाने का फैसला किया.
HIGHLIGHTS
- आरबीआई ने लगाया 10 लाख का जुर्माना
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देना होगा पैसा
- लेनदेन की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है