भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (United Co-Operative Bank Ltd) के लाइसेंस को रद्द कर दिया है. रिजर्व बैंक के द्वारा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास बिजनेस के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होने की वजह से यह फैसला लिया गया है. इसके लिए आरबीआई (Latest Reserve Bank News) ने बैंक के पास आय की संभावनाएं भी नहीं दिखाई पड़ने की वजह से यह कार्रवाई की है. रिजर्व बैंक का कहना है कि 13 मई 2021 को यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने कार्यालय बंद होने के बाद से बैंकिंग कारोबार को बंद कर दिया है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से मिले आंकड़ों के अनुसार डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से बैंक के सभी जमाकर्ताओं को उनके द्वारा जमा पूरी रकम को वापस किया जाएगा. डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत जमाकर्ता के द्वारा पांच लाख रुपये तक की जमा के लिए दावा किया जा सकता है. नियमों के मुताबिक जमाकर्ताओं को पैसा करने के लिए 5 लाख रुपये तक की अधिकतम सीमा का पालन किया जाएगा. आरबीआई का कहना है कि मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए में यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जमाकर्ताओं को उनके पैसे का भुगतान करने में सक्षम नहीं है.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरबीआई ने कहा है कि यूनाइटेड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के कुछ नियमों को पूरा करने में असमर्थ रहा है. बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने पिछले दिनों कर्नाटक स्थित मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक (Millath Co-Operative Bank) पर लगे प्रतिबंधों को 8 अगस्त, 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया था. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI Latest News) के निर्देशों के अनुसार, सहकारी बैंक आरबीआई (Latest Reserve Bank News) के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार के ऋण या इसे रिन्यू नहीं कर सकेगा.
HIGHLIGHTS
- 13 मई को बैंक ने कार्यालय बंद होने के बाद से बैंकिंग कारोबार को बंद कर दिया
- प्रावधानों के तहत पांच लाख तक की जमा के लिए दावा किया जा सकता है