पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (PMC Bank) के बाद अब लक्ष्मी विलास बैंक (Lakshmi Vilas Bank) पर आरबीआई (RBI) ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी है. आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक की कमजोर वित्तीय हालात को देखते हुए कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं. इससे बैंक ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) व्यवस्था के तहत कर्ज देने और नई शाखा खोलने पर रोक जैसे प्रतिबंध लगा दिये हैं. लक्ष्मी विलास बैंक ने शनिवार को नियामक को इसकी जानकारी दी.
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लक्ष्मी विलास बैंक में जोखिम से बचाव के लिए पर्याप्त पूंजी के अभाव, दो लगातार साल से संपत्तियों पर नुकसान और बड़ी संख्या में फंसे लोन अमाउंट को देखते हुए RBI ने यह कदम उठाया है.
बैंक पर पीसीए के तहत ऋण देने, नई शाखा खोलने और लाभांश का भुगतान करने पर रोक लग गई है. इसके साथ ही चुनिंदा को दिये ऋण में कमी लाने पर भी काम करना होगा.
इधर, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लक्ष्मी विलास बैंक के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है. यह मामला एक फर्म की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गयाय शिकायतर्ता कंपनी ने बैंक के डायरेक्टरों पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. एफआईआर धोखाधड़ी सहित अन्य कई धाराओं के तहत दर्ज की गई है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने आईएएनएस को बताया, 'केस रेलीगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड की शिकायत पर दर्ज हुआ है.'
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गौरतलब है कि लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना सन 1926 में हुई थी. यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है. बाद में रिजर्व बैंक ने इसे मान्यता दे दी. सन 1974 के बाद लक्ष्मी विलास बैंक ने आंध्र प्रदेश, मुंबई, कोलकता जैसे शहरों और अन्य राज्यों की ओर कदम बढ़ाए. 5 अप्रैल 2019 को इसका विलय इंडियाबुल्स के साथ हो गया था.
(इनपुट IANS के साथ)