रिजर्व बैंक (Reserve Bank) ने कहा है कि उसने निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर सहकारी क्षेत्र के दो बैंकों (Cooperative Bank) पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने एक वक्तव्य में यह जानकारी देते हुये कहा कि कर्नाटक के देवांगिर स्थित मिलाठ को-अपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केन्द्रीय बैंक (RBI) द्वारा बैंक को दिये गये निर्देश का पालन नहीं करने पर यह जुर्माना लगाया गया.
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एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि तमिलनाडु के तुतीकुडी स्थित तिरुवईकुतम को-आपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर उसके निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. बैंक को निदेशकों को कर्ज और अग्रिम देने से रोका गया था. वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामी के चलते लगाया गया है.
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सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2.9 करोड़ खाताधारकों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ा
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 15 अगस्त से शुरू डिजिटल अपनायें अभियान के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने करीब 2.9 करोड़ ग्राहकों को डिजिटल भुगतान प्रणाली से जोड़ा. इस अभियान का मकसद ग्राहकों को लेन-देन के लिये बैंकों के डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करना है. इस अभियान को सरकार के डिजिटल भारत अभियान के तहत शुरू किया गया. वित्तीय सेवा विभाग ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘डिजिटल अपनायें अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 2.9 करोड़ ग्राहक डिजिटल भुगतान के तौर-तरीकों से जुड़े. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने इस दौरान 5.8 लाख नये क्यूआर कोड और 89 हजार नये पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) उपकरण लगाये गये.
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यूपीआई लेन-देन की मात्रा निरंतर बढ़ रही है और अक्टूबर 2020 में 207 करोड़ लेनदेन इसके जरिये हुये. अभियान के तहत बैंकों से प्रत्येक शाखा के स्तर पर कम-से-कम 100 नये ग्राहकों को डिजिटल भुगतान माध्यम से जोड़ने को कहा गया है. बैंकों से इस अभियान को बढ़ावा देने के लिये शाखा, बैंक प्रतिनिधि और अन्य संबंधित कर्मचारियों को पुरस्कृत और सम्मानित करने का भी सुझाव दिया गया.