पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक (Punjab And Maharashtra Co-Operative Bank-PMC Bank) में बैंक अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India-RBI) ने पीएमसी बैंक पर लगाए गए पाबंदियों को अगले साल मार्च यानी तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. रिजर्व बैंक का कहना है कि अभी दिल्ली के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank-USFB) द्वारा पीएमसी बैंक के अधिग्रहण की मसौदा योजना पर काम चल रहा है और यही वजह है कि पीएमसी बैंक पर लगाए गए अंकुश को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है.
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पीएमसी बैंक के दिल्ली के यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक (Unity Small Finance Bank-USFB) के द्वारा अधिग्रहण किए जाने संबंधी योजना के मसौदे को तैयार किया है. रिजर्व बैंक ने मसौदे पर सदस्यों, जमाकर्ताओं, पीएमसी बैंक और यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अन्य ऋणदाताओं से टिप्पणियां मंगाई हैं. बता दें कि अभी पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू निर्देश 31 दिसंबर 2021 तक है.
विलय के बाद बैंक के पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को संरक्षण मिल सकेगा. बता दें कि सितंबर 2019 में RBI ने पीएमसी बैंक के निदेशक मंडल को हटाकर बैंक को नियामकीय अंकुश के तहत डाल दिया था. इसके अलावा बैंक के ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा भी तय कर दी गई थी.
HIGHLIGHTS
- विलय के बाद बैंक के पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को संरक्षण मिल सकेगा
- सदस्यों, जमाकर्ताओं, USFB के अन्य ऋणदाताओं से टिप्पणियां मंगाई