Budget 2021: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट 1 फरवरी 2021 यानि आज पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री ने 2020 के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को पर्याप्त राहत देने और आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए एक नई और सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया था. जानकारों का कहना है कि बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये बढ़कर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. हालांकि 5 लाख रु तक के आय पर टैक्स नहीं लगता पर छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये है जो टैक्स बनता है उसमें सरकार छूट देती है. 5 लाख से 10 लाख के इनकम पर पुराने टैक्स कानून के तहत 20 फीसदी टैक्स लगता है उसे वित्त मंत्री घटाकर 10 से 15 फीसदी कर सकती है. स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रु से 1 लाख रुपये किया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्री Finance Minister Nirmala Sitharaman भी तीसरी बार आम बजट (Union Budget 2021-22) पेश करेंगी. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.
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Feb 01, 2021 13:20 IST
आज के बजट में वित्त मंत्री की ओर से आयकर मोर्चे पर आम आदमी को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है. वित्त मंत्री इनकम टैक्स की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है.
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Feb 01, 2021 12:44 IST
सरकार GST प्रक्रिया को और आसान बनाने पर काम करेगी
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Feb 01, 2021 12:44 IST
सरकार GST प्रक्रिया को आसान बनाने पर काम करेगी
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Feb 01, 2021 12:44 IST
अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट 1 साल यानि 31 मार्च 2022 तक बढ़ी
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Feb 01, 2021 12:43 IST
तीन साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे
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Feb 01, 2021 12:43 IST
REIT और INVIT के डिविडेंड TDS से बाहर
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Feb 01, 2021 12:43 IST
NRI के लिए टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया
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Feb 01, 2021 12:43 IST
छोटे टैक्सपेयर के लिए Dispute Resolution बनाया जाएगा. Faceless Dispute Resolution Committee गठित की जाएगी
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Feb 01, 2021 12:33 IST
75 साल से ऊपर के पेंशनधारकों को अब आयकर नहीं भरना होगा.
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Feb 01, 2021 12:33 IST
75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अब आयकर नहीं भरना होगा.
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Feb 01, 2021 12:33 IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में राहत देते हुए सीनियन सिटीजन को आयकर में बड़ी राहत दी है.
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Feb 01, 2021 07:33 IST
वित्त मंत्री ने 2020 के बजट में कहा था कि उन्होंने विगत अनेक दशकों में आयकर कानून में समाविष्ट की गई सभी छूटों और कटौतियों की समीक्षा की. वर्तमान में आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रकृति की एक सौ से अधिक और कटौतियां प्रदान की गई हैं. उन्होंने कहा था कि मैंने नई सरलीकृत व्यवस्था में इनमें से लगभग 70 को हटा दिया गया है.
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Feb 01, 2021 07:33 IST
2020 के बजट में नई व्यवस्था में उसका कर बोझ 78,000 रुपये कम होगा. वह नई व्यवस्था में तब भी लाभ में रहेगा भले ही वह पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर अधिनियम के अध्याय VI-क की विभिन्न धाराओं के तहत 1.5 लाख रुपये की कटौती ले रहा हो.
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Feb 01, 2021 07:33 IST
पिछले बजट में नई कर व्यवस्था में किसी करदाता द्वारा दावा की गई छूटों और कटौतियों के आधार पर उसे पर्याप्त कर लाभ मिलने की बात कही गई थी. उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक वर्ष में 15 लाख रुपये अर्जित करता है और किसी कटौती का लाभ नहीं उठा रहा, तो उसे पुरानी व्यवस्था में 2,73,000 रुपये देने होते जबकि अब उसे मात्र 1,95,000 रुपये का भुगतान करना होगा.
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Feb 01, 2021 07:33 IST
वित्त मंत्री ने 2020 के बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को पर्याप्त राहत देने और आयकर कानूनों को सरल बनाने के लिए एक नई और सरलीकृत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव किया था, जहां उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर दरों को पर्याप्त रूप से कम किया जाएगा, जो कतिपय कटौतियों और छूटों का त्याग करता है. अधिभार एवं उपकर मौजूदा दरों पर जारी रहेंगे.
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Feb 01, 2021 07:33 IST
5 लाख से 10 लाख के इनकम पर पुराने टैक्स कानून के तहत 20 फीसदी टैक्स लगता है उसे वित्त मंत्री घटाकर 10 से 15 फीसदी कर सकती है. स्टैण्डर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75000 रु से 1 लाख रुपये किया जा सकता है.
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Feb 01, 2021 07:33 IST
जानकारों का कहना है कि बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये बढ़कर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. हालांकि 5 लाख रु तक के आय पर टैक्स नहीं लगता पर छूट की सीमा 2.50 लाख रुपये है जो टैक्स बनता है उसमें सरकार छूट देती है.