Budget 2021: सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से मिली बड़ी राहत

Budget 2021: वित्त मंत्री ने बजट 2021 में सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत अब सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से बड़ी राहत दी गई है.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
Budget 2021

Budget 2021( Photo Credit : newsnation)

Advertisment

Budget 2021: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट 1 फरवरी 2021 यानि आज पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट 2021 में सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत अब सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न भरने से बड़ी राहत दी गई है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी तीसरी बार आम बजट (Union Budget 2021-22) पेश किया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.

यह भी पढ़ें: Budget 2021: REITs, InViTs के डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना होगा

NRI के लिए भी टैक्स के नियमों में किया गया बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में राहत देते हुए सीनियन सिटीजन को आयकर रिटर्न को लेकर बड़ी राहत का ऐलान किया है. 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अब आयकर नहीं भरना होगा. वहीं छोटे टैक्सपेयर के लिए Dispute Resolution बनाया जाएगा और Faceless Dispute Resolution Committee गठित की जाएगी. वहीं दूसरी ओर NRI के लिए भी टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया है. REIT और INVIT के डिविडेंड को TDS से बाहर रखा गया है. 

यह भी पढ़ें: Budget 2021: देश में जल्दी ही लागू होगी राशनकार्ड पोर्टेबिलिटीः वित्तमंत्री

वित्त मंत्री ने तीन साल से पहले के टैक्स के मामलों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. इसके अनुसार तीन साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे. सरकार ने सरकार GST प्रक्रिया को और आसान बनाने पर काम करने का भी ऐलान किया है.

india-budget-2021 ITR-Income Tax Return Latest Update union budget 2021 live updates Rail Budget 2021
Advertisment
Advertisment
Advertisment