Budget 2021: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट 1 फरवरी 2021 यानि आज पेश किया. आज के बजट में वित्त मंत्री की ओर से आयकर मोर्चे पर आम आदमी को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिली है. वित्त मंत्री इनकम टैक्स की दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है. बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) भी तीसरी बार आम बजट (Union Budget 2021-22) पेश किया. गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था.
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सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स रिटर्न से मिली बड़ी राहत
जानकारों का कहना है कि कोविड टैक्स नहीं लगाया गया है और किसी भी तरह का सरचार्ज नहीं लगाया गया है. आयकर दाताओं के लिए यही सबसे बड़ी राहत है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में राहत देते हुए सीनियन सिटीजन को आयकर में बड़ी राहत दी है. 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अब आयकर नहीं भरना होगा. वहीं छोटे टैक्सपेयर के लिए Dispute Resolution बनाया जाएगा और Faceless Dispute Resolution Committee गठित की जाएगी. वहीं दूसरी ओर NRI के लिए भी टैक्स के नियमों में बदलाव किया गया है. REIT और INVIT के डिविडेंड को TDS से बाहर रखा गया है.
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वित्त मंत्री ने तीन साल से पहले के टैक्स के मामलों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है. इसके अनुसार तीन साल से पुराने टैक्स मामले नहीं खुलेंगे. सरकार ने सरकार GST प्रक्रिया को और आसान बनाने पर काम करने का भी ऐलान किया है.