Budget 2023 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को देश का बजट पेश कर दिया है. मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ी सौगात दी है. लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर इस बार का बजट तैयार किया गया है. बजट 2023 में आम आदमी को नए टैक्स स्लेब में छूट मिली है. पहले नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था, जिसे बढ़ाकर अब सात लाख रुपये कर दिया गया है.
बजट 2023 (Budget 2023) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने नया आयकर स्लैब पेश किया है. अब देश में 6 की जगह सिर्फ 5 ही टैक्स स्लैब लागू होंगे. नई आयकर व्यवस्था के अनुसार अब बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख कर दी गई है. अमृत काल का यह पहला बजट है, जबकि निर्मला सीतारमण ने संसद में पांचवीं बजट पेश की है.
आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पूर्ण अंतिम बजट (Budget 2023) है, इसलिए इस बजट में वित्त मंत्री ने आयकर छूट समेत कई बड़ी घोषणाएं की हैं. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सही दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है और देश सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है. साथ ही सीनियर सिटीजन, महिलाओं, युवाओं और छात्र-छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है.
इनकम टैक्स में बड़ी छूट (Budget 2023)
आय |
पहले |
अब |
5 लाख |
00 |
00 |
7 लाख |
33,800 |
00 |
9 लाख |
62,400 |
46,800 |
10 लाख |
78,000 |
62,400 |
जानें टैक्स का नया स्लैब क्या है? (Budget 2023)
- 0 से 3 लाख की आय पर 0 कर
- 03 से 6 लाख रुपए तक 5 फीसदी कर
- 6 -9 लाख रुपए की आय पर 10 फीसदी कर
- 9-12 लाख रुपए की आय पर 15 फीसदी कर
- 12-15 लाख रुपए आय पर 20 फीसदी कर
- 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30 फीसदी कर
जानें क्या है नई आयकर की व्यवस्था (Budget 2023)
आय |
टैक्स |
0-3 लाख |
शून्य |
3-6 लाख |
5% |
6-9 लाख |
10% |
9-12 लाख |
15% |
12-15 लाख |
20% |
15 लाख से अधिक |
30% |