Budget 2024: 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश होने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की तीसरी पारी का पहला बजट पेश करेंगी. बजट का असर आम जनता, बिजनेसमैन से लेकर हर सेक्टर पर पड़ता है. ऐसे में आम बजट से हर बार जनता को काफी उम्मीदें होती हैं. मिडिल क्लास को उम्मीद है कि बजट में टैक्स में छूट को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है तो वहीं दूसरी तरफ कहीं सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को अलग उम्मीदें हैं, लेकिन सभी की उम्मीदों में एक बात समान है. सभी अपने सेक्टर के बुनियादी ढांचे की मजबूती जरूर चाहते हैं. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स में छूट समेत कई बड़े ऐलान कर सकती है.
दरअसल, माना जा रहा है कि टैक्स छूट से लेकर टैक्स स्लैब में बदलाव पर सरकार फोकस कर सकती है. साथ ही कटौती और टैक्सेशन प्रोसेसर को आसान और अनुकूल बनाने पर भी फोकस करेगी. टेक्स स्लैब रेट्स में बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों के लिए टैक्स का बोझ कम हो सके. इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में अधिकतम टैक्स 25 फीसदी है, जिसे सरकार पुरानी व्यवस्था के लिए भी लागू कर सकती है. अभी इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स में कटौती की सीमा ₹1.5,00,000 है. 2014 से 15 के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसे भी बढ़ाकर ₹2,00,000 किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेंगे.
टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट में बढ़ोतरी की उम्मीद है. अभी स्टैन्डर्ड डिडक्शन लिमिट ₹50,000 है. यह लिमिट सभी टैक्स पीयर्स के लिए समान है, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो. स्टैन्डर्ड डिडक्शन एक निश्चित राशि है जो टैक्सपेयर्स की टैक्स स्लैब इन्कम से घटा दी जाती है. इससे टैक्सपेयर्स का टैक्स कम हो जाता है. 2024 के बजट में स्टैन्डर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है. उम्मीद की जा रही है कि स्टैन्डर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया जाए. ओल्ड टैक्स व्यवस्था से नई टैक्स व्यवस्था में जाने वाले लोगों के लिए टैक्स कटौती में भी सरकार विचार कर सकती है.
स्वास्थ्य बीमा और एनपीएस योगदान जैसे लाभों का विस्तार करके स्वास्थ्य सेवा की सुलभता बढ़ाने और टैक्सपेयर्स के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने का अवसर दिया जा सकता है. लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था में बदलाव होने की उम्मीद है. इसमें टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर ₹5,00,000 किया जा सकता है. सरकार टैक्स का बोझ कम करने के लिए ऐसा कर सकती है. हॉउस रेंट अलाउअन्स यानी की ऐश्वर्या में अलग अलग शहरों के हिसाब से टैक्स छूट मिलती है? इस बार 50 फीसदी छूट वाली श्रेणी में कुछ और शहरों को भी शामिल करने की उम्मीद की जाएगी.
Source : News Nation Bureau