बजट 2019-20 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मकान को लेकर देखें गए सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि 3.5 लाख के ब्याज में छूट मिलेगी. आसान भाषा में समझे तो मकान खरीदने में आपको राहत मिलने वाली है. मतलब अब अगर आप सस्ता घर खरीदने जा रहे हैं तो ब्याज पर 3.5 लाख रुपए की छूट मिलेगी.
31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. यानी, 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले अफोर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन लेने वालों को 3.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट दी जाएगी. वित्त मंत्री के मुताबिक, 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदार को अब 7 लाख रुपये का लाभ होगा.
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वहीं, अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदे. क्योंकि ये भी आपको सस्ता मिलने वाली है. ई वाहनों की खरीद पर छूट का लाभ मिलेगा और इनपर 4 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा. साथ ही ई वाहन की खरीद पर 1.5 लाख तक आयकर छूट मिलेगी.