Union Budget 2021-22: प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को NPS में मिल सकती है ज्यादा छूट

Union Budget 2021-22: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार आगामी बजट में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में 14 फीसदी हिस्सेदारी के ऊपर टैक्स छूट देने का ऐलान कर सकती है.

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Dhirendra Kumar
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Union Budget 2021-22: NPS-National Pension Scheme

Union Budget 2021-22: NPS-National Pension Scheme( Photo Credit : newsnation)

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Union Budget 2021-22: केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार आगामी बजट में प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में 14 फीसदी हिस्सेदारी के ऊपर टैक्स छूट देने का ऐलान कर सकती है. बता दें कि मौजूदा समय में NPS में 10 फीसदी हिस्सेदारी के ऊपर टैक्स छूट का फायदा मिल रहा है. 

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PFRDA की सिफारिश पर टैक्स में छूट बढ़ाने को लेकर विचार कर सकती है मोदी सरकार
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) से पेंशन कोष नियामक पीएफआरडीए (PFRDA) ने NPS को और अधिक आकर्षक बनाने के साथ सभी को समान लाभ देने के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है. मोदी सरकार पेशन स्कीम के तहत PFRDA की सिफारिश पर टैक्स में छूट बढ़ाने को लेकर विचार कर सकती है. बता दें कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों के लिए धारा  80 सीसीडी (2) के तहत इनकम टैक्स में कटौती के लिए किसी भी सीमा के बावजूद वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) के 14 फीसदी तक की कटौती होती है. 

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टियर-1 कर्मचारियों को NPS से संबंधित छूट देने की सिफारिश
बता दें कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 फीसदी रखी गई है. पुरानी आयकर व्यवस्था से काम करने पर भी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलता है. PFRDA ने इस असमानता का समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय और केंद्र सरकार से सिफारिश की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PFRDA ने वित्त मंत्रालय से टियर-1 कर्मचारियों को NPS से संबंधित छूट देने, 14 फीसदी तक हिस्सेदारी बढ़ाने और एन्युटी प्लान के तहत मिली रकम पर टैक्स छूट देने की सिफारिश की है. टीयर-1 में धारा 80सीसीडी(1बी) के तहत टैक्स छूट की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये और एनपीएस टीयर-2 के सभी पेंशनभोगियों को इनकम टैक्स की 80सी के तहत छूट देने की सिफारिश की गई है.

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