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किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला, आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) में किया गया बदलाव, जानिए कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने आज कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी.

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Dhirendra Kumar
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Prakash Javadekar

प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar)( Photo Credit : फाइल फोटो)

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Cabinet Meeting Today 3 June 2020: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Epidemic) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज यानि बुधवार (3 जून 2020) को केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई. बता दें कि इस हफ्ते कैबिनेट की दूसरी बार बैठक हुई है. सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री (Union Information and Broadcasting Minister) प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) और केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने आज कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी मीडिया को दी.

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संशोधन के बाद किसान अब कहीं भी अपना अनाज बेचने के लिए स्वंतत्र
प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodity Act) में बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा कि ये कानून बहुत पुराना था और ये तब बना था जब देश में अन्न की कमी हुआ करती थी. उन्होंने कहा कि किसानों की ये मांग 50 साल पुरानी है, जिसे आज पूरा किया गया है. इस संशोधन के बाद किसान अब कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है. किसानों को इससे उनकी उपज का सही दाम मिलेगा. उन्होंने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने और कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय है.

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उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू आदि को बाहर कर दिया गया है. किसान अब इन कमोडिटी का भंडारण या निर्यात कर सकते हैं. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अब कमोडिटी का भंडारण किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि देश वन नेशन, वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके लिए कानून बनाया जाएगा.

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कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा कैबिनिटे ने आयुष मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी (PCIM&H) के लिए Pharmacopoeia Commission की स्थापना को मंजूरी दी है.

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सरकार ने भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों में सचिवों के समूह (Empowered Group of Secretaries -EGoS) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (Project Development Cell-PDCs) की स्थापना को भी मंजूरी दी है.

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