Advertisment

भारी विरोध के बीच राज्यसभा में पास हुआ आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक

राज्यसभा ने इससे संबंधित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है. यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा.

author-image
Dhirendra Kumar
एडिट
New Update
Parliament Of India

Parliament Of India ( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

संसद ने अनाज, तिलहनों, खाद्य तेलों, प्याज एवं आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर करने के प्रावधान वाले एक विधेयक (Essential Commodities Ordinance) को मंगलवार को मंजूरी दे दी. राज्यसभा ने इससे संबंधित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया. लोकसभा इसे 15 सितंबर को ही पारित कर चुकी है. यह विधेयक कानून बनने के बाद इससे संबंधित अध्यादेश का स्थान लेगा. इस विधेयक का मकसद निजी निवेशकों की कुछ आशंकाओं को दूर करना है.

यह भी पढ़ें: इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बड़ी खबर, इरडा ने दी ये बड़ी सुविधा

मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर लागू होगी स्टाक लिमिट
व्यापारियों को अपने कारोबारी गतिविधियों में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप को लेकर चिंताएं बनी रहती हैं. सरकार पहले ही कह चुकी है कि उत्पादन, उत्पादों को जमा करने, आवागमन, वितरण एवं आपूर्ति की स्वतंत्रता से बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा तथा कृषि क्षेत्र में निजी एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होगा. विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे ने कहा कि कानून के जरिये स्टॉक की सीमा थोपने से कृषि क्षेत्र में निवेश में अड़चनें आ रही हैं. उन्होंने कहा कि साढ़े छह दशक पुराने इस कानून में स्टॉक रखने की सीमा राष्ट्रीय आपदा तथा सूखे की स्थिति में मूल्यों में भारी वृद्धि जैसे आपात हालात उत्पन्न होने पर ही लागू की जाएगी.

यह भी पढ़ें: एसवीसी सहकारी बैंक ने पेश किया फ्लेक्सी गोल्ड लोन प्लान, ग्राहकों को मिलेंगी ये सुविधाएं 

विधेयक में प्रसंस्करणकर्ताओं और मूल्य वर्द्धन करने वाले पक्षों को स्टॉक सीमा से छूट दी गयी है. दानवे ने कहा कि इस कदम से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा तथा अधिक भंडारण क्षमता सृजित होने से फसलों की कटाई पश्चात होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा. उन्होंने कहा कि यह संशोधन किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के पक्ष में है.

Narendra Modi Modi Government parliament farmers-agitation msp Agriculture नरेंद्र सिंह तोमर agriculture bill कृषि मंत्रालय Farm Bills 2020 Essential Commodities Ordinance केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक
Advertisment
Advertisment
Advertisment