प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme) का फायदा प्रवासी मजदूरों (Migrants Workers) को भी मिल सकता है. हालांकि इसके लिए प्रवासी मजदूरों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा. जानकारी के मुताबिक प्रवासी मजदूरों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने के साथ ही बालिग होना पहली शर्त है. ऐसे प्रवासी मजदूर जिनका नाम किसी खेती के कागजात में हैं उन्हें पीएम किसान योजना (PM Kisan Scheme) का फायदा मिलेगा.
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शर्तें पूरी करने के बाद योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि प्रवासी मजदूरों को शर्तें पूरी करने के बाद योजना में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. ऐसे मजदूरों को केंद्र सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा. प्रवासी मजदूरों को योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. मजदूर पीएम किसान (PM Kisan) की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन कर सकते हैं.
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बता दें कि 1 दिसंबर 2019 से पीएम किसान स्कीम (PM Kisan Scheme) के आवेदन के लिए आधार का होना जरूरी कर दिया गया है. अगर किसी आवेदक ने बगैर आधार के स्कीम में आवेदन किया तो उनके अकाउंट में 6 हजार रुपये नहीं आएंगे. जानकारों का कहना है कि पीएम किसान योजना के तहत आवेदन करते समय आधार नंबर नहीं होने या फिर गलत दर्ज करने पर इस योजना का फायदा नहीं मिल पाता है.
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24 फरवरी, 2019 को शुरू हुई थी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने औपचारिक रूप से इस योजना का शुभारंभ 24 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित एक भव्य समारोह के साथ किया था. यह योजना एक दिसंबर, 2018 से ही प्रभावी है. पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार महीने में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है.