होली के रंग में ज़रुर रंगे लेकिन नए नवेले 500 और 2000 नोटों को बचाकर रखें। नहीं तो 'लीगल टेंडर' होते हुए भी बैंक इन्हें लेने से मना कर देंगे और इन्हें जमा कराने के लिए आपको रिज़र्व बैंक के दरवाजे तक जाना पड़ सकता है।
इसके लिए बकायदा रिज़र्व बैंक ने गाइडलाइन जारी की है। आरबीआई की इस क्लीन नोट गाइडलाइन के तह्त होली का रंग लगा नोट बैंक में जमा नहीं कराया जा सकेगा। पिछले कई दिनों से इस बाबत सोशल मीडिया में यह मैसेज वायरल हो रहा था कि होली के रंग लगे नोट बैंक नहीं स्वीकार करेंगे। अब इस पर बकायदा सरकारी मोहर लग गई है।
हालांकि पहले नोटों पर कलर पेन, सिग्नेचर या फिर तेल आदि लगने पर भी नोटों को बैंक स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अब रिज़र्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी अपना ली है। इसके चलते ही इस बार आरबीआई की तरफ से नोटों को साफ रखने की पॉलिसी का ऐलान किया है।
नोटबंदी के बाद आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी की मंशा ज़ाहिर करते हुए नई करंसी को साफ और स्वच्छ रखने की हिदायत दी थी।
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Source : News Nation Bureau