राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्च र की कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने का आदेश दिया है. अंसल प्रॉपर्टीज के लेनदारों को 1 दिसंबर तक अंतरिम समाधान पेशेवर के पास सबूत के साथ अपने दावे पेश करने को कहा गया है. अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा पता लगाए गए लेनदारों की श्रेणी में घर खरीदार और जमा धारक शामिल हैं.
अश्विनी कुमार सिंगला को अंसल प्रॉपर्टीज के लिए अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया गया है. कंपनी की स्थापना 1967 में हुई थी और यह दिल्ली-एनसीआर में एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट नाम है. दो सदस्यीय एनसीएलटी पीठ ने गुड़गांव के सेक्टर 91 में स्थित अंसल एपीआई की रियल एस्टेट परियोजना द फर्नहिल के 100 से अधिक आवंटियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार किया था.
एनसीएलटी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी के पास बिल्डर-बायर एग्रीमेंट के मामले में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए पर्याप्त समय था, जिसे देने में वह विफल रही. घर खरीदारों ने वादा किए गए समय सीमा के भीतर परियोजना को पूरा करने में अंसल एपीआई की ओर से चूक का आरोप लगाया था.
एनसीएलटी बेंच ने कहा- आवेदक वर्तमान मामले में प्रतिवादी की ओर से अपने ऋण और चूक को साबित करने में सफल रहे हैं. इसलिए, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान आवेदन पूर्ण होने और डिफॉल्ट सीमा से अधिक होने के कारण, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है.
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Source : IANS