कल से यानी बुधवार से नवंबर का महीना शुरू हो जाएगा और हम साल के 11वें महीने में पहुंच जाएंगे. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि 1 नवंबर को कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिससे आपकी जेब पर असर पड़ेगा. पहली तारीख से एलपीजी की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही बीमा धारकों और कारोबारियों से जुड़े कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. इन बदलावों का असर सीधा आपके ऊपर पड़ने वाला है इसलिए ये जानना जरुरी है कि क्या चेंज हो सकते हैं या आपको क्या करना होगा. तो आइए जानते हैं कल क्या बदलेगा.
1. LPG की कीमतों में हेरफेर
तेल मार्केटिंग कंपनियां (oil marketing companies) हर महीने की पहली तारीख से एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं. ऐसे में संभव है कि एलपीजी की कीमतें बढ़ सकती हैं. हालांकि सरकार ने एलपीजी की कीमतों में कटौती करके आम लोगों को राहत दी थी, लेकिन अब देखना होगा कि कंपनियां किस कीमत पर संशोधन करती हैं और क्या रेट तय करती हैं. वहीं सीएनजी, पीएनजी और टरबाइन ईंधन (ATF) की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.
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2. शेयर बाजारों पर पड़ने वाला है असर
शेयर बाजार के 30 शेयरों वाले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पिछले अक्टूबर महीने में इक्विटी के डेरिवेटिव सेगमेंट में लेनदेन पर शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी और यह 1 नवंबर, 2023 से लागू होगा. इसका सीधा असर शेयर बाजार के निवेशकों पर पड़ेगा. इसके साथ ही उन्हें पहली तारीख से लेनदेन पर एक्स्ट्रा पैसा देना होगा.
3. बीमाधारकों को करना है ये काम
अब बात करते हैं कि बीमा धारकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आपको बता दें कि नवंबर महीने से इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी बीमाधारकों के लिए केवाईसी अनिवार्य कर दिया है.
4. बैंकों में रहेंगी इतनी छुट्टियां
अगर बैंक से संबंधित कोई काम होगा तो इसके लिए थोड़ी थकलीफें उठाने पड़ सकती है. भारतीय रिजर्व बैंक हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, नवंबर महीने में दिवाली,छठ पूजा और भाई दूज और गुरुनानक जयंती समेत कई त्योहार हैं. इस वजह से महीने के आधे दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी. इनमें दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश शामिल हैं. ये बैंकिंग हॉलिडे विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं. हालांकि, बैंको में छुट्टियों के दौरान आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं.
5. जीएसटी से जुड़ा करना होगा ये काम
पांचवां बदलाव आपको जीएसटी से जुड़ा मिल सकता है. आपको बता दें कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के मुताबिक, 1 नवंबर से 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों को 30 दिन के अंदर ई-चालान पोर्टल पर जीएसटी अपलोड करना होगा.
Source : News Nation Bureau