डरें नहीं, पुश्तैनी गहना और घरेलू बचत से खरीदे सोने पर नहीं लगेगा टैक्स

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को साफ कर दिया कि घोषित आय, छूट वाली आय और घरेलू बचत से खरीदा गया गोल्ड संशोधित आय कर अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा।

author-image
Abhishek Parashar
एडिट
New Update
डरें नहीं, पुश्तैनी गहना और घरेलू बचत से खरीदे सोने पर नहीं लगेगा टैक्स
Advertisment

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को साफ कर दिया कि घोषित आय, छूट वाली आय और घरेलू बचत से खरीदा गया गोल्ड संशोधित आय कर अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि संशोधित आय कर कानून पुश्तैनी सोने और आभूषणों पर भी लागू नहीं होगा।

मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है, 'शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिलाओं 250 ग्राम और पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत होगी।'

हालांकि पिछले हफ्ते सरकार ने साफ कर दिया था कि उसकी नजर सोने की लिमिट तय करने पर नहीं है। लोकसभा ने 29 नवंबर को आय कर संशोधन अधिनियम 2016 पारित कर दिया था। संशोधित अधिनियम नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए रकम पर वसूले जाने वाले टैक्स से जुड़ा है।

500 और 1000 रुपये के नोट को बैन किए जाने के बाद लोगों में सरकार की तरफ से गोल्ड लिमिट तय किए जाने को लेकर आशंकाएं थी। दरअसल नोटबंदी के बाद लोगों ने अपने काले धन से जमकर सोने की खरीदारी की थी। इसके बाद से सरकार की नजर गोल्ड पर थी।

और पढ़ें: विवाहित महिला को 500 ग्राम और पुरुषों को 100 ग्राम सोना रखने की इजाजत

HIGHLIGHTS

  • घरेलू बचत से खरीदा गया गोल्ड संशोधित आय कर अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा
  • संशोधित आय कर कानून पुश्तैनी सोने और आभूषणों पर भी लागू नहीं होगा

Source : News Nation Bureau

Income Tax Gold gold jewellary Fianance Ministry
Advertisment
Advertisment
Advertisment