Advertisment

जीएसटी: ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल प्रणाली 1 फरवरी से होगी लागू

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ट्रांसपोर्टरों के लिए इलेक्ट्रानिक वे बिल या ई-वे बिल प्रणाली अब एक फरवरी से लागू होगी।

author-image
Shivani Bansal
एडिट
New Update
जीएसटी: ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल प्रणाली 1 फरवरी से होगी लागू

जीएसटी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल प्रणाली 1 फरवरी से होगी लागू (फोटो क्रेडिट- आईएएनएस)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत ट्रांसपोर्टरों के लिए इलेक्ट्रानिक वे बिल या ई-वे बिल प्रणाली अब एक फरवरी से लागू होगी। 

Advertisment

इस प्रणाली में ट्रांसपोर्टरों को राज्यों के बीच माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल साथ रखना होगा। इस कदम का मकसद कर चोरी को रोकना तथा राजस्व में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करना है।

जीएसटी को एक जुलाई को लागू किया गया था। उस समय ई-वे बिल साथ रखने की जरूरत को टाल दिया गया था क्योंकि इसके लिए आईटी नेटवर्क तैयार नहीं था। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने कहा कि इसे उन 17 राज्यों में भी लागू किया जा रहा है जिनके पास जीएसटी से पहले से ही इलेक्ट्रानिक चालान या ई-वे बिल प्रणाली है।

अभी तक इसमें बड़े पैमाने पर कर चोरी होती थी क्योंकि बड़ी संख्या में लोग नकद में भुगतान करने के बाद कर नहीं देते थे।

Advertisment

एयर इंडिया का कर्मचारियों को संदेश, खत्म नहीं होना है तो काम करें

एक बार ई-वे बिल प्रणाली लागू होने के बाद कर चोरी काफी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सरकार के पास 50,000 रुपये से अधिक के सभी सामान का ब्योरा होगा और वह आपूर्तिकर्ता या खरीदार किसी के द्वारा कर रिटर्न नहीं होने पर गड़बड़ी को पकड़ सकेगी।

शक्तिशाली जीएसटी परिषद ने 16 दिसंबर को देशभर में ई-वे व्यवस्था को एक जून से लागू करने का फैसला किया था। अधिकारी ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली एक फरवरी से लागू होगी, जबकि राज्य के भीतर की आवाजाही के लिए यह प्रणाली एक जून से लागू होगी।

Advertisment

अधिकारी ने बताया कि राज्यों को यह विकल्प दिया गया है कि वे राज्य के भीतर ही आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली को एक फरवरी से एक जून के दौरान लागू कर सकते हैं। उन्हें 10 किलोमीटर के दायरे में माल की आवाजाही को इससे छूट देने का विकल्प दिया गया है।

#YearEnder2017: सबसे बड़ा कर सुधार GST हुआ लागू, जानें अब तक कैसा रहा असर

अधिकारी ने कहा कि इस प्रणाली से कर चोरी रुकेगी और राजस्व में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। जिन राज्यों में जीएसटी से पहले से ई-वे बिल लागू है उनके अनुभवों से पता चलता है कि इससे राजस्व में 15 से 20 प्रतिशत का इजाफा होगा।

Advertisment

अधिकारी ने कहा कि ई-वे बिल का पायलट कर्नाटक में सफलतापूर्वक चला है और आईटी प्रणाली इसको लेकर किसी भी जरूरत को पूरा करने को तैयार है।

यह भी पढ़ें: जब नाराज फेसबुक यूजर ने बिग बी से कहा-पैसा सब कुछ नहीं, ट्विटर पर मिला ये जवाब

कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

Advertisment

Source : News Nation Bureau

GST Goods and service tax E way bill
Advertisment
Advertisment