Advertisment

GST 2017: जीएसटी हुआ आज से लागू, जानें क्या होगा सस्ता और कहां करनी होगी जेब ढीली

1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है और देश में नई कर व्यवस्था लागू हो गई है। इस नई कर व्यवस्था के बाद अब पूरे देश में एक टैक्स लगेगा।

author-image
pradeep tripathi
एडिट
New Update
GST 2017: जीएसटी हुआ आज से लागू, जानें क्या होगा सस्ता और कहां करनी होगी जेब ढीली

जीएसटी के बाद अब पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम

Advertisment

संसद में हुए विशेष कार्यक्रम में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) को शुक्रवार की आधई रात को देश में लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है और देश में नई कर व्यवस्था लागू हो गई है। इस नई कर व्यवस्था के बाद अब पूरे देश में एक टैक्स लगेगा।

जीएसटी के तहत हर सामान-सेवा के लिए टैक्स तय कर दिये गये हैं। जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। ऐसे में यह जानना जरूरी है किस वस्तु-सेवा पर कितना टैक्स लगेगा।

सरकार ने जीएसटी के 4 स्लैब तय किए हैं अलग-अलग वस्तुओं पर 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स लगेगा। वहीं कुछ वस्तुओं को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है।

क्या होगा महंगा
बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलिकॉम और रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, ट्यूशन फीस पर टैक्स दर 15 से बढ़ाकर 18 के स्लैब में कर दिया गया है।

क्रेडिट कार्ड का बिल, बैकिंग ट्रांजैक्शन, मोबाइल बिल पैमेंट पर लगने वाले सर्विस टैक्स महंगा होगा। टैक्स 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर करने वालों को थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने होगा। पहले इसपर 9 प्रतिशत टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर 12 प्रतिशत किया गया है।

जीएसटी के तहत 1000 से 2500 रुपए तक के होटल के कमरे के चार्ज पर 12 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 2,500 से 7500 रुपए के बीच वाले होटल कमरे पर 18 प्रतिशत का टैक्स लगेगा। 7,500 और उससे ऊपर वाले रूम पर 28 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वर्तमान में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री 18 से 25 प्रतिशत के बीच टैक्स लगाती हैं।

जीएसटी के लागू होने पर टूर पर जाना महंगा होगा। GST में टूर एंड ट्रैवल पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा जो अब तक 15 फीसदी लगता था।

ट्रेन के एसी और फर्स्ट क्लास में सफर करने पर टैक्स 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

क्या होगा सस्ता

विमान में इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना पहले से सस्ता होगा। इकोनॉमी क्लास पर 5 प्रतिशत सर्विस टैक्स लगाया गया जो कि पहले 6 प्रतिशत था।

जीएसटी लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस कुछ सस्ता होगा। एक कर, एक देश के तहत ट्रांसपोर्ट सर्विस पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। वर्तमान में ग्राहकों से कंपनियां 6 प्रतिशत टैक्स लेती हैं।

पोस्टेज और रेवेन्यू स्टांप सस्ते होंगे। इन पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

कटलरी, केचअप, सॉस और अचार आदि सस्ते होंगे

जीरो टैक्स

खुला मिलने वाला अनाज, गुड़, दूध, अंडे, दही, लस्सी, खुला पनीर, नेचुरल शहद (ब्रांडेड नहीं), सब्जियां, आटा (ब्रांडेड पर लगेगा टैक्स), मैदा (ब्रांडेड पर लगेगा टैक्स), बेसन (ब्रांडेड पर लगेगा टैक्स), प्रसाद, सामान्य नमक, गर्भनिरोधक, कच्चा जूट, कच्चा सिल्क, स्वास्थ्य (दवाएं नहीं), शिक्षा, ड्रॉइंग और कलर बुक्स।

5 % टैक्स
घरेलू उपभोग के लिए एलपीजी, कोयला, केरोसीन, चाय, कॉफी, खाने का तेल, अनाज (ब्रांडेड कंपनियों का), सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, ब्रांडेड पनीर, ज्योमेट्री बॉक्स, कृत्रिम

किडनी, हैंड पंप, लोहा, स्टील, लोहे की मिश्रधातुएं, तांबे के बर्तन,झाड़ू।

12 % टैक्स
मांस-मछली, दूध से बने ड्रिंक्स, घी, मक्खन, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, एलपीजी स्टोव, बायो गैस, मोमबत्ती, एनेस्थेटिक्स, अगरबत्ती, दंत मंजन पाउडर, चश्मे का लेंस, बच्चों की ड्रॉइंग बुक, कैलेंडर्स, ,नट, बोल्ट, पेंच, ट्रैक्टर, साइकल, एलईडी लाइट, खेल का सामान, आर्ट वर्क।

18 % टैक्स
जैम, जेली, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेस, मिनरल वॉटर, रिफाइंड शुगर, पैक्ड सब्जियां, बालों का तेल, साबुन, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम कोक, हेलमेट,
नोटबुक, टॉयलेट पेपर।

28 % टैक्स
फोर व्हिलर, मोटर साइकिल, फ्रिज, चमड़े के बैग, चॉकलेट, कोकोआ बटर, फैट्स, ऑयल, पान मसाला, परफ्यूम, डियोड्रेंट, मेकअप का सामान, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लिक्विड सोप, रेजर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, वॉल पुट्टी, दीवार के पेंट, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लास्टर, टेम्पर्ड ग्लास, डिश वॉशिंग मशीन, मैनिक्योर, पैडिक्योर सेट, पियानो, और रिवॉल्वर।

Source : Jeevan Prakash

GST rollout GST impact
Advertisment
Advertisment